बिहार के मुजफ्फरपुर में शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव (ACS) केके पाठक के खिलाफ परिवाद दर्ज किया गया है, जिसमें केके पाठक पर शिक्षकों को लेकर दिए गए बयान में उनकी सम्मान व प्रतिष्ठा हनन करने का आरोप लगाया गया है. दर्ज परिवाद में वादी की ओर से संक्षिप्त तर्क दिए गए हैं और कहा गया है कि उनके खिलाफ कानून सम्मत कार्रवाई की जाए…
केके पाठक पर वकील विनोद कुमार ने आईपीसी की धारा 504, 506 के तहत परिवाद दर्ज कराया है. मुजफ्फरपुर की सीजेएम (CJM) कोर्ट में दायर इस परिवाद संख्या 1630/2024 में आखिर क्या लिखा गया है, आइये जानते हैं…
‘खुलासा हाल नालिस यह है कि अभियुक्त के द्वारा दिनांक 21 फरवरी को खुलेआम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बयान दिया गया, जिसमें बिहार के सभी शिक्षकों को सुबह 9:15 बजे से स्कूल खोलने का आदेश दिया गया. उसी क्रम में शिक्षकों को प्रताड़ित मानसिक यातना देने व उनके सम्मान व प्रतिष्ठा हनन करने के उद्देश्य से गाली देते हुए कहा गया कि ‘साला सभी शिक्षकों को 9:15 बजे से स्कूल को खोलकर साफ-सफाई करनी है, जिस कारण से बिहार के सभी शिक्षकों एवं मेरी पत्नी जो शिक्षिका है. उस कारण मेरी भावनाओं को ठेस पहुंची है. अतः श्रीमान से प्रार्थना है कि अभियुक्त के खिलाफ कानून सम्मत कार्रवाई करने की कृपा की जाए.’
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दरअसल, स्कूल टाइमिंग को लेकर बिहार शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव केके पाठक अपने आदेश पर अड़े हुए हैं और यह काफी चर्चा का विषय भी बना हुआ है. गुरुवार को उन्होंने सभी डीईओ और डीपीओ के साथ की वीसी का कहा कि हर हाल में स्कूल सुबह 9 से शाम 5 बजे तक ही चलेंगे.
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FIRST PUBLISHED : February 23, 2024, 11:29 IST