किसी कैंडिडेट की कैसे होती है जमानत जब्त? कितने का लगता है चूना

Assembly Election Result 2023: मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, तेलंगाना और मिजोरम विधानसभा चुनाव के नतीजे 3 दिसंबर को आएंगे. सुबह 8 बजे से वोटों की गिनती शुरू होगी और दोपहर तक तस्वीर साफ होने की उम्मीद है. विधानसभा चुनाव में कई दिग्गज उम्मीदवारों की साख दांव पर लगी है. इनकी जीत और हार बहुत हद तक इन सूबों की सियासी तस्वीर तय करेगी.

विधानसभा चुनाव परिणाम (Assembly Election Result 2023) से पहले आइये इलेक्शन से जुड़ी कुछ दिलचस्प जानकारी और रोचक फैक्ट पर नजर डालते हैं…

कौन उठाता है चुनाव का खर्चा?
राज्यों के विधानसभा चुनाव का पूरा खर्च संबंधित राज्य सरकार वहन करती है. लेकिन यदि किसी राज्य का विधानसभा चुनाव लोकसभा चुनाव के साथ हो रहा है तो इस स्थिति में केंद्र और राज्य सरकारें आधा-आधा खर्च वहन करती हैं.

क्या है जमानत राशि?
लोकसभा चुनाव हो या विधानसभा चुनाव, प्रत्येक उम्मीदवार को जमानत के तौर पर चुनाव आयोग के पास एक निश्चित राशि जमा करनी होती है. इस राशि को ‘जमानत राशि’ अथवा सिक्योरिटी डिपॉजिट भी कहते हैं. लोकसभा चुनाव के लिए सामान्य कैटेगरी के उम्मीदवारों को 25000 रुपये जमानत राशि जमा करनी होती है. जबकि एससी-एसटी कैंडिडेट को 12500 हजार रुपए देने होते हैं.

विधानसभा चुनाव में सामान्य वर्ग के प्रत्याशी को जमानत राशि के तौर पर 10000 रुपये और एससी-एसटी कैटेगरी के कैंडिडेट को 5000 रुपए की राशि जमा करनी होती है. जमानत राशि जमा करवाने का मकसद यह है कि चुनाव में सिर्फ गंभीर कैंडिडेट ही भाग लें.

कब जब्त होती है जमानत?
चुनाव आयोग के मुताबिक यदि किसी चुनाव में उम्मीदवार को कुल वैध वोट का 1/6 यानी 16.67 फीसदी वोट नहीं मिलता है तो उसकी जमानत जब्त हो जाती है. इस स्थिति में चुनाव आयोग जमानत राशि भी जब्त कर लेता. किसी कैंडिडेट को 16.67% से ज्यादा वोट मिलता है तो उसकी जमानत राशि लौटा दी जाती है. कोई उम्मीदवार अपना नामांकन वापस लेता है या उसका नामांकन किसी कारण से रद्द होता है तो इस स्थिति में भी जमानत राशि वापस कर दी जाती है. इसके अलावा जीतने वाल कैंडिडेट की जमानत राशि भी वापस कर दी जाती है.

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चुनाव में कैंडिडेट कितना खर्च कर सकते हैं?
चाहे लोकसभा चुनाव हो या विधानसभा चुनाव, प्रत्याशी अपनी जीत के लिए हर तरह का हथकंडा अपनाते हैं. पैसा भी पानी की तरह बहाने से पीछे नहीं हटते. हालांकि चुनाव आयोग इस पर कड़ी नजर रखता है. चुनाव में खर्च की सीमा भी तय की है.

Assembly Election Result 2023: किसी कैंडिडेट की कैसे होती है जमानत जब्त? कितने का लगता है चूना

विधानसभा चुनाव में बड़े राज्यों में उम्मीदवार 40 लाख रुपए तक खर्च कर सकते हैं, जबकि छोटे राज्यों में उम्मीदवार को 28 लाख रुपये तक खर्च की छूट है. इसी तरह लोकसभा चुनाव में बड़े राज्यों में उम्मीदवार 95 लाख और छोटे राज्यों में 75 लाख रुपए खर्च कर सकते हैं.

Tags: Assembly Elections 2023, Chhattisgarh Assembly Elections, Election commission, Madhya Pradesh Assembly, Rajasthan Assembly Election

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