हरदोई2 मिनट पहले
- कॉपी लिंक
![](https://images.bhaskarassets.com/web2images/521/2023/11/10/a7b7f6df-5e7a-4e23-b78b-32cc8e1f9a29_1699615585393.jpg)
हरदोई में न्यायालय ने किशोरी से दुष्कर्म और पोक्सो एक्ट के मामले में अभियुक्त को 10 वर्ष सश्रम कारावास और 20 हजार रुपए के अर्थ दंड से दंडित किया है। पीड़िता के पिता ने माधौगंज थाने में दर्ज कराई रिपोर्ट में बताया था कि उसकी नाबालिग पुत्री कोचिंग जा रही थी, तभी अभियुक्त ने उसकी पुत्री को कार में डाल लिया और अज्ञात स्थान पर ले जाकर नशीला पदार्थ पिलाया और उसके साथ दुष्कर्म किया व आपत्तिजनक तस्वीरें भी खींच ली। न्यायालय में अभियोजन पक्ष से मामले की पैरवी अमित कुमार शुक्ला कर रहे थे।
न्यायालय अपर जिला सत्र एवं न्यायाधीश पोक्सो एक्ट कोर्ट