हाइलाइट्स
वेद प्रकाश सोलंकी चाकसू से कांग्रेस के प्रत्याशी भी हैं
वेद प्रकाश सोलंकी पहले भी कई मामलों में चर्चा में रह चुके हैं
अलवर. कोटपुतली बहरोड़ जिले की बहरोड़ एसीजेएम-3 कोर्ट ने चेक बाउंस मामले में चाकसू विधायक वेदप्रकाश सोलंकी (MLA Ved Prakash Solanki) को एक साल की सजा और 55 लाख रुपये का जुर्माना की सजा सुनाई है. इसमें 54 लाख रुपये परिवादी मोहर सिंह यादव को दिए जायेंगे, जबकि एक लाख का जुर्माना कोर्ट में जमा होगा. वेद प्रकाश सोलंकी अभी चाकसू से कांग्रेस प्रत्याशी हैं. सोलंकी को सचिन पालयट गुट का माना जाता है. सोलंकी पहले भी कई मामलों में चर्चित रह चुके हैं.
एसीजेएम कोर्ट बहरोड़ के न्यायाधीश निखिल सिंह ने चेक बाउंस मामले में दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद बुधवार को इस पर अपना फैसला सुनाया. परिवादी के वकील भूप्रेंद्र प्रजापत ने बताया की मोहर सिंह यादव रिटायर्ड पीटीआई की ओर से 2015 में 35 लाख रुपये चाकसू के विधायक वेद प्रकाश सोलंकी को जयपुर में किसी जमीन के पेटे दिए गए थे. लेकिन वेद प्रकाश सोलंकी ने उनको जयपुर में ना तो कोई प्लॉट दिलाया और ना ही उनकी रकम लौटाई.

सोलंकी की ओर से दिया गया चेक बाउंस हो गया था
उसके बाद सोलंकी ने मोहर सिंह यादव को एक चेक दिया था. वह चेक बैंक में लगाने के बाद बाउंस हो गया. इसके बाद पीड़ित मोहर सिंह यादव ने कोर्ट की शरण ली थी. कोर्ट ने मामले की सुनवाई करते हुए आज फैसला सुनाया है. इसमें कोर्ट ने विधायक वेद प्रकाश सोलंकी को एक साल की सजा सुनाई है. इसके साथ ही उन पर 55 लाख रुपये के आर्थिक दंड भी लगाया गया है.
पिछले दिनों जयपुर में दर्ज हुआ था सोलंकी के खिलाफ केस
उल्लेखनीय है कि कांग्रेस विधायक वेद प्रकाश सोलंकी के खिलाफ बीते मई माह में जयपुर में भी एक महिला ने 4.56 हेक्टेयर जमीन हड़पने का आरोप लगाते हुए मामला दर्ज कराया था. महिला का आरोप था कि विधायक सोलंकी ने चैक दिखाकर उसकी जमीन अपनी नाम करवा ली. यह मामला जब दर्ज हुआ था तब सोलंकी का कहना था कि यह केस उन्हें बदनाम करने के लिए महिला पर दबाब बनाकर दर्ज कराया गया है. उन्होंने दावा किया कि उन्हें पायलट के साथ खड़े होने की वजह से टारगेट किया जा रहा है. लेकिन वे डरेंगे नहीं.
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FIRST PUBLISHED : November 29, 2023, 15:54 IST