हाइलाइट्स
तोशाखाना मामले में इमरान खान की पत्नी बुशरा बीबी को समन भेजा गया है.
बुशरा बीबी को 11 दिसंबर को सुबह 11 बजे जांच के लिए बुलाया है.
तोशाखाना केस में इमरान खान और बुशरा बीबी के नाम शामिल.
इस्लामाबाद. पाकिस्तान के एंटी करप्शन एजेंसी नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो (National Accountability Bureau) ने तोशाखाना मामले (Toshakhana Case) में इमरान खान (Imran Khan) की पत्नी बुशरा बीबी को समन भेजा है. एनएबी रावलपिंडी ने बुशरा बीबी को नोटिस जारी करके तोशाखाना मामले के सिलसिले में उन्हें 11 दिसंबर को सुबह 11 बजे जांच के लिए बुलाया है. एनएबी ने तोशखाना मामले के सिलसिले में बुशरा बीबी से सोने का हार, हीरे की अंगूठी और कंगन भी अपने साथ लाने को कहा है. सूत्रों के हवाले से बताया गया कि इससे पहले पाकिस्तान की कार्यवाहक सरकार ने बुशरा बीबी का नाम एग्जिट कंट्रोल लिस्ट (ECL) में शामिल किया था.
सूत्रों के हवाले से कहा गया या कि राष्ट्रीय अपराध एजेंसी (NCA) के 19 करोड़ पाउंड के घोटाले में ईसीएल पर इमरान खान और बुशरा बीबी के नामों का उल्लेख किया गया है. एनएबी की सिफारिश पर उनका नाम ईसीएल में शामिल किया गया था. बुशरा बीबी पर तोशाखाना के उपहारों से बालियां, दो अंगूठियां, एक चेन और एक कंगन रखने का आरोप लगाया गया है. इसके अलावा उन पर सोना, हीरा, सोने और हीरे की अंगूठियां, हार, झुमके और कंगन रखने का भी आरोप है.
एनएबी के मुताबिक उपहारों की कीमत को देखने के लिए उनको तोशाखाना में पेश ही नहीं किया गया था. पाकिस्तान के चुनाव आयोग ने इमरान खान को ‘झूठे बयान और गलत घोषणा’ करने के लिए अयोग्य ठहराए जाने के बाद तोशाखाना मुद्दा पाकिस्तान की राष्ट्रीय राजनीति में एक महत्वपूर्ण मुद्दा बन गया. 2022 में तत्कालीन सत्तारूढ़ गठबंधन के सांसदों द्वारा दायर संदर्भ में आरोप लगाया गया है कि पीटीआई अध्यक्ष ने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान तोशाखाना से अपने पास रखे गए उपहारों के बारे में जानकारी नहीं दी.
बाद में इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने इमरान खान के दोष ठहराए जाने को निलंबित कर दिया और उन्हें जमानत दे दी. हालांकि एक विशेष अदालत ने एक दूसरे मामले में पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को न्यायिक हिरासत में रखने का आदेश दिया. इमरान खान ने लाहौर हाईकोर्ट में एक याचिका दायर कर उन्हें पांच साल के लिए अयोग्य घोषित करने के पाकिस्तान चुनाव आयोग (ECP) के फैसले को चुनौती दी है.
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FIRST PUBLISHED : December 9, 2023, 07:42 IST