ऑस्ट्रेलिया Doxxing को करना चाहता है अपराध घोषित, जानें क्या है डॉक्सिंग और इसके खतरे?

आज के दौर में इंटरनेट तेजी से बढ़ रहा है। वहीं इंटरनेट को तेजी से एक खतरनाक जगह के रूप में पहचाना जा रहा है। मौजूदा समय में लोगों की प्राइवेसी को लेकर खतरा बढ़ता जा रहा है। प्राइवेसी को लेकर इस वक्त सबसे ज्यादा चर्चा डॉक्सिंग को लेकर हो रही है। जिसके माध्यम से लोगों की सहमित के बिना व्यक्तिगत जानकारी दुर्भावनापूर्ण रूप से ऑनलाइन जारी की जाती है। 

वहीं कहा जा रहा है कि ऑस्ट्रेलिया में डॉक्सिंग से जुड़े कई मामले सामने आए हैं। इसका शिकार यहूदी समुदाय के लोग हुए हैं। फिलिस्तीन समर्थक समूहों ने सैकड़ों यहूदियों की पर्सनल डिटेल्स ऑनलाइन लीक कर दी है। इस घटना के बाद ऑस्ट्रेलियाई सरकार ने सख्त कदम उठाए हैं। जिसके बाद डॉक्सिंग को गैरकानूनी घोषित करने के लिए कानून बनाने का प्रस्ताव रखा है।

 

डॉक्सिंग क्या है? 

बता दें कि, डॉक्सिंग एक तरह की हैकिंग ही है और इसकी जड़े Web 1.0 काल से जुड़ी हैं। जब साइबर क्रिमिनल पीड़ित लोगों की सूचना वर्ड डॉक्यूमेंट में स्टोर कर लेते थे। बाद के दिनों में इन वर्ड फाइल्स को .docx नाम मिला और यहीं से Doxxing शब्द की उत्पत्ति हुई। साइबर सिक्युरिटी फर्म Kapersky के मुताबिक Doxxing शब्द 90 के दशक की शुरुआत के इर्द गिर्द में सामने आया और ये हैकर्स की ओर से किए जाने वाले ऑनलाइन अटैक का ही एक रूप है। 

वहीं हाल ही में फिलिस्तीन समर्थक कार्यकर्ताओं ने 600 यहूदी ऑस्ट्रेलियाई लोगों का व्यक्तिगत विवरण लीक कर दिया है। जिसके बाद कई राजनेताओं और समुदाय के नेताओं ने इसकी कड़ी निंदा की। इसी को देखते हुए ऑस्ट्रेलियाई सरकार ने समाधान के रूप में त्वरित कार्रवाई करने का सोचा है। प्रस्तावित कानून का उद्देश्य ऐसा करने वाले सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों पर जुर्माना लगाकर और टेक-डाउन नोटिस जारी करके व्यक्तिगत गोपनीयता सुरक्षा को मजबूत करना है। 

गौरतलब है कि केवल ऑस्ट्रेलिया ही नहीं बल्कि इससे पहले ही दूसरे देशों में डॉक्सिंग को अपराध घोषित किया जा चुका है। इनमें अमेरिका में कई राज्यों ने डॉक्सिंग पर रोक लगाने के लिए कानून बनाए हैं। जिनमें अपराध के लिए अलग-अलग सजा हैं। इसी तरह, ब्रिटेन, सिंगापुर और हांगकांग जैसे देशों ने ऑनलाइन उत्पीड़न से निपटने और व्यक्तियों के गोपनीयता अधिकारों की रक्षा के लिए कानून पेश किया है।

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