हाइलाइट्स
52 जिलों के मतगणना केंद्रों पर सुबह 8 बजे से मतगणना शुरू होगी. सबसे पहले डाक मतों की गिनती शुरू होगी.
सुबह 8.30 बजे से ईवीएम में दर्ज मतों की गणना शुरू होगी.
भोपाल. मध्यप्रदेश विधानसभा चुनाव 2023 के आखिरी पड़ाव यानी मतगणना 3 दिसंबर को होगी. इसकी तैयारियों के लिए चुनाव आयोग की टीम ने सभी जिलों के कलेक्टर और एसपी के साथ वीडियो कांफ्रेसिंग के जरिए बड़ी बैठक की.
भारत निर्वाचन आयोग के उप निर्वाचन आयुक्त अजय भादू और मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी अनुपम राजन ने कहा कि मतगणना केन्द्र पर पासधारक ही प्रवेश कर सकेंगे. किसी भी अनाधिकृत और अवांछित व्यक्ति को मतगणना स्थल पर प्रवेश नहीं मिलेगा. मतगणना केन्द्र में मोबाइल और केलकुलेटर ले जाना प्रतिबंधित रहेगा. सिर्फ मतगणना कराने में तैनात मतगणना कर्मी ही केलकुलेटर का उपयोग कर सकेंगे.
भ्रामक सूचना को रोके अधिकारी
कलेक्टरों से कहा कि मतगणना केन्द्र में सभी व्यवस्थाएं भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी किये गये दिशा-निर्देशों के अनुरूप व्यवस्थित एवं चाक-चौबंद रहें. निर्वाचन से जुड़ी सभी सूचनाएं आब्जर्बबर, राजनीतिक दलों, अभ्यर्थियों, मीडिया और जनसामान्य को देते रहें, जिससे किसी भी प्रकार की असत्य या भ्रामक सूचनाएं प्रसारित न हों. किसी भी प्रकार की संवादहीनता की स्थिति नहीं रहनी चाहिए. उन्होंने कहा कि पोस्टल बैलेट की गिनती की पूरी प्रक्रिया में सारे नॉर्म्स एवं प्रोटोकॉल्स का पूरा पालन किया जाना चाहिए. मतगणना स्थल की सुरक्षा में किसी भी स्तर पर कमी न रहे. मतगणना केन्द्र में सीसीटीवी कैमरों की पर्याप्त व्यवस्था रहे.
सुबह 8 बजे से शुरू होगी मतगणना
52 जिलों के मतगणना केंद्रों पर सुबह 8 बजे से मतगणना शुरू होगी. सबसे पहले डाक मतों की गिनती शुरू होगी. इसके आधे घंटे बाद सुबह 8.30 बजे से ईवीएम में दर्ज मतों की गणना शुरू होगी. वहीं, पोस्टल बैलेट की गणना शुरू होने से पहले अधिकृत एजेंट, उम्मीदवार को पोस्टल बैलेट के काउंटिंग प्रक्रिया के बारे में जानकारी दी जाएगी. ईवीएम में दर्ज मतों की गणना के लिए मतगणनाकर्मियों और माइक्रो ऑब्जवर्स को प्रशिक्षित किया जाएगा. साथ ही पोस्टल बैलेट की गणना समाप्त होने के बाद प्रत्येक उम्मीदवार को मिले डाक मत पत्रों की घोषणा की जाएगी.
इन लोगों को नहीं मिलेगा प्रवेश
मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी राजन ने बताया कि कोई भी ऐसा व्यक्ति, जिसको केंद्र अथवा राज्य सरकार द्वारा सुरक्षा उपलब्ध करवाई गई है, उसे मतगणना स्थल पर प्रवेश नहीं दिया जाएगा. साथ ही, केंद्र और राज्य के मंत्री, वर्तमान सांसद, विधायक, महापौर, जिला पंचायत, जनपद पंचायत, नगर पंचायत, नगर पालिक निगम के अध्यक्ष, केंद्र तथा राज्य सरकार के सार्वजनिक उपक्रमों के अध्यक्ष एवं सदस्य, शासकीय प्राधिकरण के अध्यक्ष एवं सदस्य, आंगनवाड़ी कर्मचारी, शासकीय पैरामेडिकल स्टॉफ, शासकीय संस्था अथवा शासकीय अनुदान प्राप्त संस्था से मानदेय प्राप्त कर रहे या किसी शासकीय संस्था में अंशकालिक सेवाएं दे रहे व्यक्ति, शासकीय उचित मूल्य दुकानों के डीलर्स और शासकीय सेवक मतगणना के लिए किसी भी अभ्यर्थी के एजेंट निुयक्त नहीं किए जा सकेंगे.
.
Tags: Assembly election counting, Election commission, Madhya Pradesh Assembly Elections 2023, MP news Bhopal, Mp news live today
FIRST PUBLISHED : December 2, 2023, 07:05 IST