एडवांस टैक्स जमा करने की आज आखिरी तारीख: FY24 की लास्ट इंस्टॉलमेंट आज जमा नहीं की तो भरनी पड़ सकती है पेनल्टी

नई दिल्ली3 दिन पहले

  • कॉपी लिंक

वित्त वर्ष 2023-24 के लिए एडवांस टैक्स की फाइनल इंस्टॉलमेंट जमा करने की आज (15 मार्च) आखिरी तारीख है। अगर आज इसे जमा नहीं किया तो आपको पेनल्टी और इंटरेस्ट भरना पड़ सकता है।

वित्त वर्ष 2024 की पहली तीन इंस्टॉलमेंट के प्रोविजनल आंकड़ों के मुताबिक, 17 दिसंबर 2023 तक सरकार ने टोटल 6,25,249 करोड़ रुपए एडवांस टैक्स वसूला था। यह पिछले वित्त वर्ष यानी 2022-23 की समान अवधी के मुकाबले 19.94% ज्यादा था।

FY2022-23 की तीन इंस्टॉलमेंट में लोगों ने 5,21,302 करोड़ एडवांस टैक्स दिया था। टोटोल जमा एडवांस टैक्स में कॉर्पोरेशन टैक्स (CIT) 4,81,840 करोड़ रुपए और पर्सनल इनकम टैक्स (PIT) 1,43,404 करोड़ रुपए था।

ऑनलाइन ऐसे जमा करें एडवांस टैक्स

  • इनकम टैक्स की ऑफिशियल वेबसाइट (incometax.gov.in) पर जाएं
  • ‘ई-पे टैक्स’ को सिलेक्ट करें
  • अपना पैन नंबर और पासवर्ड डालें
  • एडवांस टैक्स पर क्लिक करें और अपने पेमेंट मेथड को चुने
  • पेमेंट को कंप्लीट करें और पे-नाऊ पर क्लिक करें
  • पेमेंट हो जाने के बाद आपको इंफॉर्मेशन मैसेज और रसीद मिल जाएगी

एक दिन डिफॉल्ट करने पर 3 महीनों का ब्याज लगेगा
अगर आपने एडवांस टैक्स का भुगतान करने में देरी कर दी है या ड्यू अमाउंट का पूरा पेमेंट नहीं किया है, तो आपको हर महीने 1% के रेट से इंटरेस्ट लगेगा। इसके अलावा अगर ड्यू डेट से एक दिन भी देरी हुई तो आपको पूरे तीन महीने का इंटरेस्ट देना होगा। क्योंकि इसके लिए अगली इंस्टॉलमेंट की ड्यू डेट 3 महीने बाद ही होती है।

इसे एक उदाहरण से समझें…
मान लीजिए 2023-24 में आपको 1 लाख रुपए का ए़डवांस टैक्स देना है। इसकी पहली इंस्टॉलमेंट में आपको 15% यानी 15,000 रुपए देना होगा। अगर आप 15 जून तक इसे जमा नहीं कर पाए तो आपको अगले 3 महीनो का इंटरेस्ट देना होगा, यानी टोटल 450 रुपए। जो अगली इंस्टॉलमेंट में 15 सितंबर के पहले जमा करना होगा।

क्या होता है एडवांस टैक्स और एडवांस टैक्स कलेक्शन
एडवांस टैक्स नॉर्मल टैक्स की तरह ही होता है, लेकिन इसे साल के आखिर में एक बार जमा करने के बजाए इंस्टॉलमेंट में जमा करना होता है। इसे अर्न टैक्स भी कहा जाता है। इसके पेमेंट की ड्यू डेट इनकम टैक्स डिपार्टमेंट तय करता है।

क्यों जमा किया जाता है एडवांस टैक्स?
इनकम टैक्स एक्ट की धारा 208 के मुताबिक, जिस व्यक्ति पर किसी एक फाइनेंशियल ईयर में 10,000 रुपए से ज्यादा की टैक्स लायबिलिटी का अनुमान होता है। उसे एडवांस टैक्स देना होता है। वहीं 60 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को इससे छूट दी जाती है।

खबरें और भी हैं…

Source link

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *