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पांडेय ने बताया कि मुजफ्फरनगर निवासी अभिनव सिंघल ने 10 मई 2020 को लाइनबाजार थाने में अपहरण, रंगदारी तथा अन्य धाराओं में धनंजय सिंह और उनके साथी संतोष विक्रम पर भारतीय दंड संहिता की धारा 364, 386, 504, 506 तथा 120 बी के तहत मुकदमा दर्ज कराया था. मुकदमे में आरोप लगाया गया था कि संतोष विक्रम दो साथियों के साथ सिंघल का अपहरण कर उसे पूर्व सांसद धनंजय सिंह के घर ले गया था जहां धनंजय सिंह पिस्तौल लेकर आए और अपशब्द तथा धमकी देते हुए रंगदारी मांगी. इस मामले में धनंजय और संतोष विक्रम को गिरफ्तार किया गया था. बाद में हाई कोर्ट से उन्हें जमानत मिल गयी थी. सीसीटीवी फुटेज, सीडीआर, व्हॉट्सऐप संदेश और गवाहों के बयान के आधार पर आरोपियों के खिलाफ अपराध साबित हुआ है. सजा का ऐलान होते ही कोर्ट परिसर में जमा हुए धनंजय सिंह के तमाम समर्थक मायूस हो गए.