‘एक-दूसरे के साथ रहना अच्छा…’ ईक-दूजे के प्यार में पागल BA की दो छात्राएं पहुंची कोर्ट, मिली खुशखबरी

करनाल. हरियाणा के करनाल में पहली बार एक समलैंगिक जोड़े को कोर्ट ने लिव-इन-रिलेशनशिप में प्रोटेक्शन दी है. ये दोनों युवतियां हैं. युवती के ऐसे कदम से परिवार वाले गुस्से में थे और इसके चलते जोड़े ने सुरक्षा की मांग की.

एडवोकेट मुकेश गर्ग ने माननीय कोर्ट में प्रोटेक्शन याचिका दायर की और कोर्ट ने प्रोटेक्शन देकर दोनों को सेफ हाउस भेज दिया है. दोनों की जान-पहचान फेसबुक से हुई थी. एडवोकेट मुकेश गर्ग ने बताया कि करनाल क्षेत्र की 22 वर्षीय युवती अभी बीए द्वितीय वर्ष की छात्रा है, जबकि दूसरी 23 वर्षीय युवती पानीपत के गांव से हैं. वह बीए प्रथम वर्ष की परीक्षा देने के बाद करनाल के बर्गर किंग आउटलेट में जॉब करती है.

दोनों एक-दूसरे को बहुत पसंद करती हैं, इसलिए उन्होंने एक-दूसरे के साथ रहने का पक्का मन बना लिया. लेकिन, समाज के रीति-रिवाजों और प्रकृति के विपरीत जाकर ऐसा कदम उठाना दोनों के लिए आसान नहीं था. उन्होंने इस चुनौती को स्वीकार किया और प्रोटेक्शन के लिए कोर्ट का दरवाजा खटखटाया.

दोनों एडवोकेट मुकेश गर्ग से मिलीं और पूरी कहानी उन्हें बताकर प्रोटेक्शन दिलाने के लिए मदद मागी. इसके बाद 16 फरवरी को ही सेशन जज चंद्रशेखर की अदालत में प्रोटेक्शन के लिए याचिका दायर की गई, और शाम को ही दोनों को प्रोटेक्शन मिल गई. एडवोकेट ने सेशन जज को बताया था कि जोड़े को अपने परिवार वालों से जान का खतरा है. सुनवाई के दौरान जज ने भी दोनों युवतियों से पूछा था कि तुम दोनों लिव-इन में क्यों रहना चाहती हो? तो दोनों युवतियों ने जवाब दिया था कि उन्हें एक-दूसरे के साथ रहना अच्छा लगता है.

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अब तक 13 याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में लग चुकीं

एडवोकेट ने बताया कि विदेशों में समलैंगिक संबंध लीगल है, लेकिन, भारत में यह अभी लीगल नहीं हुआ है. समलैंगिकता के तहत लिव-इन में रहना अवैध भी नहीं है. इसी तरह की 13 याचिकाएं माननीय सुप्रीम कोर्ट में लगी हुई हैं, जो अब तक पेंडिंग हैं.

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