सोनिया मिश्रा/ चमोली.अगर आपने किसी सड़क हादसे के शिकार व्यक्ति को गोल्डन आवर यानी हादसे के घंटे भर के भीतर अस्पताल पहुंचा दिया, तो आप पांच हजार रुपये का इनाम पा सकते हैं. यहीं नहीं, आपने इस यह नेक काम को जारी रखा तो आपको उन घायलों की दुआ के साथ-साथ गुड समैरिटन का सर्टिफिकेट और एक लाख रुपये तक का इनाम भी मिल सकता है. इसके अलावा पुलिस भी जांच आदि में आपका सहयोग सकेगी. चमोली के ARTO ज्योति शंकर मिश्र ने बताया कि मोटरयान अधिनियम के अनुसार, ऐसा व्यक्ति जो स्वेच्छा और सच्चे मन से सड़क हादसे के घायल व्यक्ति को गोल्डन आवर में मदद पहुंचाता है या अस्पताल पहुंचाता है, तो उसे गुड समैरिटन माना जाएगा. साथ ही उसे घायल की मदद के लिए 5000 रुपये की प्रोत्साहन राशि भी दी जाएगी.
साल 2020 में सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने मददगार लोगों को प्रोत्साहित और सम्मानित करने के लिए Rights of Good Samaritan जारी किया था. इस नियम के मुताबिक, घायल व्यक्ति को अस्पताल पहुंचाने वाले व्यक्ति को पूरा हक है कि वह पुलिस या किसी को भी अपना नाम, पहचान, पता या कोई भी जानकारी देने से इंकार कर सकता है. जिसके अलावा मंत्रालय ने ‘Scheme for grand of award to the Good Samaritan’ भी लॉन्च की थी. जिसके अंतर्गत घायलों को अस्पताल पहुंचाने पर प्रति केस ऐसे व्यक्तियों को पांच-पांच हजार रुपये का इनाम मिलेगा. ऐसे लोगों को प्रति केस सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा. साथ ही साल में एक बार राष्ट्रीय स्तर पर शीर्ष 10 गुड स्मैरिटन्स को 1-1 लाख रुपये का इनाम देने की घोषणा की थी.
कैसे मिलेगा इनाम?
ज्योति शंकर मिश्र ने बताया कि यदि किसी व्यक्ति द्वारा घायल की मदद की जाती है, तो उसे 5000 रुपये की धनराशि दी जाती है या किन्हीं दो व्यक्तियों द्वारा किसी एक घायल व्यक्ति की मदद की जाती है, तो वह 5000 की रकम दोनों में आधी-आधी बांट दी जाती है. इस धनराशि को पाने के लिए घायल व्यक्ति को अस्पताल पहुंचाने वाले व्यक्ति को अस्पताल की ओर से एक्नॉलेजमेंट लेटर दिया जाएगा. इस लेटर की एक कॉपी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की अध्यक्षता में गठित समिति को भी भेजी जाएगी. समिति के सदस्य प्राप्त सभी प्रस्तावों को रिव्यू करने के बाद राज्य के परिवहन विभाग को अनुशंसा भेजेंगे. परिवहन विभाग द्वारा उन व्यक्तियों के बैंक अकाउंट में इनाम की राशि भेज दी जाएगी. साथ ही राष्ट्रीय स्तर के पुरस्कार के लिए सभी राज्यों से प्राप्त प्रस्तावों पर विचार कर मंत्रालय द्वारा निर्णय लिया जाएगा. यह स्कीम अक्टूबर 2021 से प्रभावी है.
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FIRST PUBLISHED : December 19, 2023, 14:19 IST