DCW Chief Swati Maliwal on Ujjain Rape: दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल ने मध्य प्रदेश के उज्जैन में 24 वर्षीय ऑटो चालक द्वारा 12 वर्षीय लड़की के साथ बलात्कार की चौंकाने वाली घटना पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को पत्र लिखा है. उन्होंने पीड़िता को ठीक होने में सहायता के लिए चिकित्सा, मनोवैज्ञानिक और पुनर्वास देखभाल तक तत्काल पहुंच और पीड़िता के पुनर्वास के लिए उसके परिवार को कम से कम 50 लाख रुपये की वित्तीय सहायता का अनुरोध किया है.
दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष ने अपने पत्र में इस वीभत्स तथ्य पर प्रकाश डाला है कि पीड़िता बच्ची को मदद मांगने के लिए 8 किलोमीटर की दूरी तय करते हुए 2.5 घंटे तक पैदल घर-घर जाना पड़ा. इसके बावजूद किसी ने उसकी मदद नहीं की और वह अर्धनग्न हालत में लहूलुहान हालत में मिली. लड़की को एक अस्पताल में भर्ती कराया गया जहां उसे ठीक होने में कई दिन लगे. इसके बाद मामले में एफआईआर दर्ज की गई और आरोपी को मध्य प्रदेश पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया. मीडिया में खबर आई कि मध्य प्रदेश सरकार ने लड़की को आर्थिक मदद समेत अन्य सहायता की घोषणा की है लेकिन कथित तौर पर बच्ची को आज तक सरकार द्वारा सहायता नहीं दी गयी है. एक स्थानीय नेता द्वारा परिवार को मात्र 1500/- रुपये दिए गए हैं, जो बच्ची के पुनर्वास के लिए अपर्याप्त है.
दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष ने पत्र में लिखा है कि गांव का दौरा करने वाले पत्रकारों ने पुष्टि की है कि लड़की एक फूस की झोपड़ी में रहती है, और अभी भी गांव में केवल दो हैंडपंपों में से एक उपलब्ध पंप से पानी लाने के लिए उसे हर दिन 300 मीटर की यात्रा करनी पड़ती है. उन्होंने आगे लिखा कि अपराध के कारण लगी चोट और आघात की भरपाई पैसे से नहीं की जा सकती, हालांकि, इससे बच्चे और उसके परिवार को भयानक घटना से उबरने और पुनर्वास से गुजरने में मदद मिल सकती है. उन्होंने मुख्यमंत्री से तत्काल हस्तक्षेप का अनुरोध करते हुए पीड़िता के परिवार को आर्थिक सहायता के तौर पर न्यूनतम 50 लाख रु. देने का अनुरोध किया है.
दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल ने कहा, ‘रिपोर्ट चौंकाने वाली है. लड़की के साथ बेरहमी से बलात्कार किया गया और उसे मदद मांगने के लिए 8 किलोमीटर तक चलने के लिए मजबूर होना पड़ा. अब सरकार ने पीड़िता को कोई सहायता नहीं दी है. उसे 50 लाख रुपये की आर्थिक मदद दी जानी चाहिए. इसके अलावा, राज्य सरकार को पीड़िता का पुनर्वास सुनिश्चित करना चाहिए.’
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FIRST PUBLISHED : October 25, 2023, 19:31 IST