ईडी ने धन शोधन मामले में 50 लाख रुपये से अधिक की संपत्ति कुर्क की

नई दिल्ली:

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने बाजवा डेवलपर्स लिमिटेड और अन्य द्वारा धोखाधड़ी के एक कथित मामले की जांच के सिलसिले में धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के प्रावधानों के तहत 54.16 लाख रुपये की संपत्ति अस्थायी रूप से कुर्क की है।

ईडी के मुताबिक, पंजाब के मोहाली स्थित बाजवा डेवलपर्स लिमिटेड के प्रबंध निदेशक जरनैल सिंह बाजवा के आवासीय परिसर पर की गई तलाशी के दौरान कुर्क की गई चल संपत्ति जब्त की गई।

ईडी ने धोखाधड़ी, जबरन वसूली, निर्दोष प्लॉट/संपत्ति खरीदारों को तथ्यों को गलत तरीके से पेश करने, बार-बार बदलाव के मामलों के संबंध में बाजवा के खिलाफ आईपीसी की संबंधित धाराओं के तहत पंजाब पुलिस द्वारा दर्ज की गई विभिन्न प्राथमिकियों के आधार पर जांच शुरू की थी। बिक्री के समझौते के पक्षकारों की जानकारी के बिना प्लॉट नंबर और संपत्तियों के पंजीकरण में देरी से कब्जे में देरी हुई।

अधिकारी ने कहा, ईडी की जांच से पता चला है कि बाजवा निर्दोष और भावी संपत्ति खरीदारों को झूठे और अव्यवहारिक वादों के साथ शहर के प्रमुख और विकसित क्षेत्रों में भूखंड / संपत्ति खरीदने के लिए फुसलाता था। वे 3.17 करोड़ रुपये (लगभग) की अपराध आय इकट्ठा करने में कामयाब रहे। हालाँकि, ग्राहकों को सहमति वाली साइटों पर वास्तविक प्लॉट कभी वितरित नहीं किए गए और यहां तक कि आरोपियों द्वारा प्राप्त राशि भी वापस नहीं की गई। ईडी ने कहा कि संपत्ति खरीदारों से प्राप्त धन का इस्तेमाल बाजवा डेवलपर्स लिमिटेड द्वारा संचालित विभिन्न अन्य परियोजनाओं में किया गया।

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