ईडी ने केजरीवाल को आबकारी नीति मामले में दो नवंबर को तलब किया

Kejriwal

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सिसोदिया को झटका देते हुए, उच्चतम न्यायालय ने दिल्ली आबकारी नीति मामले से संबंधित भ्रष्टाचार और धन-शोधन मामलों में उनकी नियमित जमानत याचिका खारिज कर दी और कहा कि मामले में अस्थायी तौर पर 338 करोड़ रुपये के हस्तांतरण की पुष्टि हुई है।

 प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को आबकारी नीति से जुड़े धन शोधन मामले में पूछताछ के लिए दो नवंबर को तलब किया है। अधिकारियों ने सोमवार को यह जानकारी दी।

उन्होंने बताया कि ईडी ने केजरीवाल को दिल्ली आबकारी नीति से जुड़े धन शोधन मामले में पूछताछ के लिए दो नवंबर को पेश होने के लिए कहा है।
इससे पहले, उच्चतम न्यायालय ने सोमवार को आम आदमी पार्टी (आप) के नेता और दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की दो अलग-अलग जमानत याचिकाएं खारिज कर दी।

सिसोदिया को झटका देते हुए, उच्चतम न्यायालय ने दिल्ली आबकारी नीति मामले से संबंधित भ्रष्टाचार और धन-शोधन मामलों में उनकी नियमित जमानत याचिका खारिज कर दी और कहा कि मामले में अस्थायी तौर पर 338 करोड़ रुपये के हस्तांतरण की पुष्टि हुई है।

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