इस योजना से निहाल होगा प्रदेश का युवा, नए स्टार्टअप के लिए सरकार दें रही है

शिवहरि दीक्षित/हरदोई: उत्तर प्रदेश में बेरोजगार युवक व युवतियों के लिए सरकार के द्वारा एक योजना शुरू की गई है. राज्य सरकार ने एक योजना के माध्यम से प्रदेश के शिक्षित और बेरोजगार युवाओं को रोजगार देने के लिए यूपी मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना की शुरुआत की है. जिसके जरिए खुद का व्यवसाय या स्टार्टअप शुरू करने के लिए सरकार बेरोजगार युवाओं को आर्थिक मदद देने के लिए कम ब्याज दर पर बैंक से लोन मुहैया कराने में मदद करती है.

उत्तर प्रदेश की योगी सरकार की तरफ से चलाई जा रही मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना के तहत जो भी 18 वर्ष से 40 वर्ष आयु तक के युवक और युवतियां इस योजना का लाभ चाहें सेवा क्षेत्र हो या फिर निर्माण क्षेत्र हो तो इस योजना के तहत अपने स्वरोजगार की शुरुआत कर सकते हैं. ऐसे में जब बेरोजगार खुद के रोजगार को स्थापित करेंगे तो वह खुद ही मालिक होंगे और साथ औरों को भी रोजगार दे सकेंगे.

योजना के लिए जरूरी योग्यता
इस योजना की शुरुआत बेरोजगार युवक व युवतियों के लिए रोजगार के अवसर में बढ़ोत्तरी करने के लिए की गई थी. इस योजना के तहत वह लोग पात्र माने गए हैं जो स्थाई रूप से उत्तर प्रदेश के निवासी हैं और कम से कम हाईस्कूल पास हैं. इसके साथ ही वह 18 से 40 साल के बीच हों वहीं आवेदनकर्ता के पास बैंक खाता होना जरूरी है, जो कि उनके आधार कार्ड से लिंक होना चाहिए. इसके अलावा वह किसी बैंक से डिफाल्टर घोषित नहीं होना चाहिए.

योजना के लिए जरूरी पात्रता
यूपी मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना के तहत सरकार पात्र युवाओं को 25 लाख रुपये तक का लोन उनके बैंक खाते में मुहैया कराती है. इस योजना के तहत युवाओं को दो सेक्टर उद्योग और सेवा क्षेत्र में लोन देती है. सरकार उद्योग क्षेत्र के लिए 25 लाख रुपये और सर्विस क्षेत्र में 10 लाख रुपये का लोन देती है. वहीं इस लोन पर सरकार 25 प्रतिशत सब्सिडी भी देती है. जिसके तहत उद्योग क्षेत्र में 6.25 लाख और सेवा क्षेत्र में 2.5 लाख की मार्जिन मनी मिलती है.

इस तरह कर सकते हैं आवेदन
ऐसे युवा जो इस योजना का लाभ पाना चाहते हैं और सभी पात्रताओं को पूरा करते हैं. उन्हें सबसे पहले उत्तर प्रदेश सरकार की उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन निदेशालय की ऑफिशियल साइट https://diupmsme.upsdc.gov.in/ पर जाना होगा. जहां पर मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना का ऑप्शन पर क्लिक करना होगा. इसके बाद खुली विंडो में नवीन उपयोगकर्ता पंजीकरण के विकल्प को चुनना होगा. पंजीकरण फॉर्म खुलने के बाद इसे भरकर रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया पूरी करनी होगी, फिर आवेदक को उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन निदेशालय की ऑफिसियल वेबसाइट पर लॉगिन करना होगा. जिसके बाद आवेदन संख्या दर्ज करनी होगी. आवेदन स्थिति से संबंधित जानकारी देने के बाद आप इस योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं.

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