नई दिल्ली. पाकिस्तान के पूर्व पीएम इमरान खान (Imran Khan) की मुश्किलें कम नहीं हुई हैं. वे जेल में बंद हैं और अब उन पर ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत मुकदमा चलाने की अनुमति दी गई है. इसकी सुनवाई जेल में ही होगी. हालांकि इससे पहले हाई कोर्ट द्वारा तोशाखाना मामले में इमरान खान की रिहाई के आदेश दिए थे. लेकिन बुधवार को ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की विशेष अदालत ने इमरान खान की न्यायिक हिरासत की अवधि को 13 सितंबर तक के लिए बढ़ा दिया गया है.
दरअसल, पाकिस्तान में इमरान खान की लोकप्रियता का जादू अभी भी बरकरार है. यही कारण है कि पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी और वहां के फौजी हुकुमरान नहीं चाहते कि इमरान खान जेल के बाहर आएं. यही कारण है कि इमरान खान के खिलाफ दर्ज ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के मामले में तत्काल मुकदमा चलाने की अनुमति दे दी गई. इस मामले में पाकिस्तान के आंतरिक मंत्रालय यानी गृह मंत्रालय ने पाकिस्तान की न्याय और कानूनी विभाग को पत्र लिखा था जिसमें कहा गया था कि इमरान खान की सुरक्षा को लेकर बेहद खतरा है, ऐसे में जेल में ही मुकदमा चलाने की अनुमति दी जाए.
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हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट की शरण में जा सकते थे इमरान खान
पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी और फौजी प्रशासन को यह डर था कि इमरान खान की वकील इस मुद्दे को लेकर हाईकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं कि ऑफिसियल सीक्रेट एक्ट के तहत दर्ज मामले में अभी तक सरकार की परमिशन नहीं आई है; जिसे लिया जाए. ऐसे में उनकी जमानत मंजूर कर ली जाए और जब भी उनकी जरूरत होगी. वह मुकदमे में सुनवाई के दौरान कोर्ट में मौजूद रहेंगे.
इमरान खान को इस मामले में सजा होने की आशंका
पाकिस्तान प्रशासन ने हाईकोर्ट द्वारा इमरान खान की रिहाई के फैसले आने के फौरन बाद देर शाम यह आदेश जारी कर दिया यानी अब इमरान खान के खिलाफ ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत सुनवाई शुरू हो जाएगी. इसमें उन्हें सजा होने की पूरी संभावना है.
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FIRST PUBLISHED : August 30, 2023, 18:15 IST