इन कृषि यंत्रों पर चाहिए 50% सब्सिडी, योजना का लाभ लेने के लिए ऐसे करें अप्लाई

नीरज कुमार/बेगूसराय. भारत एक कृषि प्रधान देश है, और अर्थव्यवस्था में कृषि का महत्वपूर्ण योगदान है. किसानों की आय को दोगुना करने के उद्देश्य से, सरकार लगातार प्रयासरत है. सरकारी योजनाओं को किसानों तक पहुंचाने के लिए, बिहार में हर जिले में कृषि कार्यालय के अलावा कृषि विज्ञान केंद्रों को भी जिम्मेदारी सौंपी गई है. कृषि क्षेत्र में उन्नति के लिए कार्य भी जारी है. इसी संदर्भ में, बिहार सरकार ने राजस्थान की तरह कृषि मशीनों पर भी बड़ी सब्सिडी प्रदान करना शुरू किया है. राज्य के किसान अब सीड ड्रिल, सीड कम फर्टिलाइजर ड्रिल, डिस्क प्लाउ, डिस्क हैरो, रोटोवेटर, मल्टी क्रॉप थ्रेसर, रिज फेरो प्लांटर, मल्टी क्रॉप प्लांटर, ट्रैक्टर ऑपरेटेड रिपर, और चिजल प्लाउ उपकरणों को खेती के लिए अनुदान प्राप्त कर सकते हैं.

खेती की मशीनों पर 50 प्रतिशत सब्सिडी
जिला कृषि विभाग के इंजिनियर आलोक कुमार ने बताया कि बिहार सरकार खेती में प्रयुक्त होने वाले उपकरणों पर 50 प्रतिशत तक की सब्सिडी प्रदान कर रही है. इसके लिए आवेदक के पास खुद के नाम की जमीन होना आवश्यक है. ट्रैक्टर चलित कृषि यंत्र को अनुदान प्राप्त करने के लिए ट्रैक्टर का रजिस्ट्रेशन आवेदक के नाम से होना चाहिए. राज्य योजना के माध्यम से किसानों को थ्रेसर, टिंचर जैसे यंत्रों पर भी 50 फीसदी अनुदान प्रदान किया जाएगा. यंत्र का अनुदान लॉटरी के माध्यम से होगा, जिसके लिए आवेदक को थोड़ा समय इंतजार करना पड़ सकता है, हालांकि अनुदान निश्चित रूप से प्रदान किया जाएगा.

ऐसे लें योजना का लाभ
बेगूसराय जिले के किसान अब कृषि यंत्रीकरण योजना का लाभ उठा सकते हैं, इसकी संपूर्ण जानकारी प्रखंड कृषि पदाधिकारी से प्राप्त की जा सकती है. आवेदन पत्र प्राप्त करने और भरने के बाद, जिले में पंजीकृत निर्माता और विक्रेता से जिनकी सूची राज्य किसान साथी पोर्टल पर उपलब्ध है, उन्हें ही कृषि यंत्र क्रय करने पर अनुदान मिलेगा. यह ध्यान रखा जाना चाहिए कि अनुदान की राशि सीधे कृषि यंत्र विक्रेता के खाते में भेजी जाएगी.

किसान डीबीटी पोर्टल पर, आवेदक नजदीकी ई-मित्र केंद्र पर जाकर आवेदन कर सकते है. ऑनलाइन जमा किए जाने वाले आवेदन पत्र की प्राप्ति रसीद भी ऑनलाइन ही होगी. आवेदन के समय, किसानों को आवश्यक दस्तावेज साथ रखने की आवश्यकता है, जैसे कि आधार कार्ड/जमाबंदी की नकल (छः माह से अधिक पुरानी नहीं होनी चाहिए), जाति प्रमाणपत्र, ट्रैक्टर का पंजीयन प्रमाणपत्र (आर.सी.) की प्रति (ट्रैक्टर चलित यंत्रों के लिए अनिवार्य) और अन्य आवश्यक दस्तावेज.

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