रिपोर्ट- मिथिलेश कुमार गुप्ता
इंदौर. इंदौर विकास प्राधिकरण यानि आईडीए में आज हंगामा मच गया. यहां स्कीम नंबर 53 के प्लॉट धारकों ने अधिकारियों को वस्त्र दान करते हुए, अपने कपड़े उनकी टेबल पर रख दिए. पिछले करीब तीस साल से स्कीम नंबर 53 की एनओसी जारी नहीं करने से नाराज प्लॉट धारकों ने इस आंदोलन के माध्यम से आर या पार के संघर्ष का मन बना लिया है.
आईडीए दफ्तर में उस समय हड़कंप मच गया, जब यहां पहुंचे लोगों ने अपने कपड़े उतार कर अधिकारियों की टेबल पर रख दिए. ये सभी लोग स्कीम नंबर 53 के प्लॉट धारक हैं और पिछले करीब 30 साल से एनओसी का इंतजार कर रहे हैं. एनओसी के लिए प्लॉट धारकों की पुरानी पीढ़ी भी संघर्षरत रही. लेकिन तमाम प्रयासों और लंबे संघर्ष के बावजूद उनकी सुनवाई नहीं हुई तो सभी ने आईडीए पहुंच कर वस्त्रदान किए.
कोर्ट में गया विवाद
सदस्यों ने बताया कि आईडीए ने एमआर-9 के पास यह स्कीम लॉन्च की थी. इसमें रघुवीर गृह निर्माण संस्था की जमीन, जिसमें कालिंदी आती है, उसकी जमीन भी चिन्हित की. हाईकोर्ट में सदस्य सदाशिव जोशी और अन्य गए और इस पर 1996 और 1998 में हाईकोर्ट ने फैसला करते हुए स्कीम को खारिज कर दिया. लेकिन जब भी आईडीए से एनओसी लेने आओ वो इसे अपनी स्कीम 53 का हिस्सा न मानते हुए मना कर देता है. आईडीए के कारण ना हमें यहां मकान बनाने की मंजूरी मिल रही है और ना ही आईडीए ने कभी कोई मुआवजा ही दिया. साल 2019 में हमने अवमानना याचिका भी दायर की हुई है. साथ ही अब जिला कोर्ट में केस लगाया जा रहा है कि वह हाईकोर्ट में झूठे शपथपत्र देकर बरगला रहे है.इसलिए हमें इस तरह के आंदोलन के लिए बाध्य होना पड़ रहा है.
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बरसों से परेशान हो रहे हैं लोग
सदस्यों का कहना है आईडीए 1998 में हाईकोर्ट के आदेश के तहत स्कीम को लैप्स भी कर चुका है. इस संबंध में 14 अगस्त 2013 में प्रस्ताव पास हुआ था. इसमें तत्कालीन सीईओ के हस्ताक्षर भी हैं. इसमें कहा गया कि रघुवंशी गृह निर्माण सहकारी संस्था की भूमि चूंकि योजना क्रमांक 53 में समाविष्ट है. प्राधिकारी इस योजना को समाप्त कर चुका है. इसलिए संस्था के साथ किया गया अनुबंध समाप्त करने के लिए वैधानिक कार्रवाई की जाए. एक अन्य जगह आईडीए ने यह भी माना है कि योजना 53 में किसी तरह के खर्च की कोई प्रशासकीय स्वीकृति नहीं ली गई है. यानि कोई खर्च इस योजना के लिए आईडीए ने नहीं किया है.
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FIRST PUBLISHED : September 26, 2023, 18:40 IST