आशीष म‍िश्रा को SC से राहत, द‍िल्‍ली आने की इजाजत, जमानत शर्तों में बदलाव

हाइलाइट्स

केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा टेनी के बेटे आशीष मिश्रा को राहत
सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम जमानत की शर्तों में बदलाव किया
आशीष मिश्रा पर मीडिया में बयानबाजी करने पर भी रोक लगाई

नई द‍िल्‍ली. उत्‍तर प्रदेश के 2021 के लखीमपुर खीरी हिंसा (Lakhimpur Kheri Case) मामले में आरोपी केंद्रीय मंत्री अजय कुमार मिश्रा के बेटे आशीष मिश्रा उर्फ मोनू को सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) से राहत म‍िली है. सुप्रीम कोर्ट ने आशीष मिश्रा (Ashish Mishra) को दिल्ली आने की इजाजत दे दी है.

सुप्रीम कोर्ट ने म‍िश्रा के बेटे की अंतरिम जमानत की शर्तों में भी बदलाव किया है. साथ ही आशीष मिश्रा को दिल्ली में रहने की इजाजत भी दी गई है. कोर्ट ने बीमार मां की देखभाल और बेटी का इलाज कराने के लिए दिल्ली आने की अनुमति दी है. वहीं, सुप्रीम कोर्ट (SC) ने शर्त लगाई है कि वह विचाराधीन मामले के संबंध में किसी भी सार्वजनिक समारोह में भाग नहीं लेगा. इसके अलावा आशीष मीडिया को भी संबोधित नहीं करेगा. अदालत ने स्पष्ट किया कि यूपी में प्रवेश पर रोक जारी रहेगी.

लखीमपुर हिंसा केस में आरोपी आशीष मिश्रा की जमानत पर सुनवाई जारी, कुछ देर में आएगा फैसला

बताते चलें क‍ि लखीमपुर खीरी के तिकुनिया में अक्टूबर 2021 में हुई हिंसा के मामले में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी के बेटे आशीष मिश्रा समेत 14 आरोपियों के खिलाफ लोअर कोर्ट में आरोप तय किए गए थे. जिला अदालत में जि‍न अभियुक्तों पर आरोप तय हुए उनमें आशीष मिश्रा के साथ-साथ अंकित दास, नंदन सिंह बिष्ट, लतीफ काले, सत्यम उर्फ सत्य प्रकाश त्रिपाठी, शेखर भारती, सुमित जायसवाल, आशीष पांडे, लवकुश राणा, शिशुपाल, उल्लास कुमार उर्फ मोहित त्रिवेदी, रिंकू राणा, वीरेंद्र शुक्ला और धर्मेंद्र बंजारा शामिल हैं.

जानकारी के मुताबिक तीन अक्टूबर 2021 को निघासन क्षेत्र के तिकोनिया गांव में किसानों के प्रदर्शन के दौरान हुई हिंसा में 4 किसानों समेत 8 लोगों की मौत हो गई थी. इस मामले में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी के बेटे आशीष मिश्रा को मुख्य अभियुक्त बनाया गया था.

Tags: Ajay Mishra Teni, Ashish Mishra, Minister Ajay Mishra Teni, Supreme Court

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