आप सांसद संजय सिंह को बेल मिलेगी या रहेंगे जेल में ही, फैसला आज

दिल्ली हाई कोर्ट शराब नीति मामले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आम आदमी पार्टी सांसद संजय सिंह की जमानत याचिका पर आज आदेश सुनाएगा. संजय सिंह की जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट आज, बुधवार को अपना निर्णय सुनाएगा. 31 जनवरी को न्यायमूर्ति स्वर्ण कांता शर्मा की पीठ ने तमाम दलीले सुनने के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था. संजय सिंह को ईडी ने चार अक्टूबर को गिरफ्तार किया था.

संजय सिंह ने कोर्ट को बताया कि वे पिछले तीन महीने से न्यायिक हिरासत में हैं और अभी तक कथित शराब घोटाले में उनकी भूमिका नहीं बताई गई है. लिहाजा उन्हें जमानत दी जाए. उधर, जांच एजेंसी ईडी ने जमानत का विरोध करते हुए दलील दी कि संजय सिंह वर्ष 2021-22 की आबकारी घोटाला मिले पैसों को रखने, छुपाने और उपयोग करने में शामिल हैं. ईडी का कहना है कि संजय सिंह से हिरासत से बाहर आने पर जांच कार्य प्रभावित हो सकता है. इस मामले में जो लोग गवाह बने हैं, वे प्रभावित हो सकते हैं, इसलिए संजय सिंह को अभी जमानत ना दी जाए.

राज्यसभा सदस्य के तौर पर शपथ के लिए फिर अनुमति
इस बीच दिल्ली की एक अदालत ने संजय सिंह को राज्यसभा सदस्य के रूप में शपथ लेने के लिए संसद जाने की फिर से अनुमति दी है.विशेष न्यायाधीश एम. के. नागपाल ने संजय सिंह को 8 या 9 फरवरी को पुलिस हिरासत में संसद जाने की अनुमति दी है. न्यायाधीश ने यह आदेश संजय सिंह द्वारा दायर एक आवेदन पर दिया, जिसमें संबंधित जेल अधीक्षक को उन्हें राज्यसभा सदस्य के रूप में शपथ लेने के लिए राज्यसभा में सशरीर ले जाने के लिए निर्देश देने का अनुरोध किया गया था.

कोर्ट ने इससे पहले तीन फरवरी को शपथ लेने के लिए मंजूरी दी थी. कोर्ट से अनुमति के बाद संजय सिंह 5 फरवरी, सोमवार को संसद पहुंचते थे, लेकिन वे शपथ नहीं ले सके. अब नए आवेदन में 8 या 9 फरवरी को संजय सिंह ने फिर से राज्यसभा में ले जाने के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देश देने का अनुरोध किया गया है.

Tags: Aam aadmi party, AAP leader Sanjay Singh, Rajya sabha

Source link

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *