विशाल झा/गाज़ियाबाद. हज यात्रा पर रवाना होने वाले जायरीन (हज यात्री) की सेवा करना बहुत बड़ा सवाब (पुण्य) है. हज यात्रा पर जाने वाले जायरीनों की खिदमत के लिए खादिमुल हुज्जाज (हज यात्रियों की सेवा करने वाले) के चयन को लेकर प्रक्रिया चालू है. सऊदी अरब जाने के इच्छुक व्यक्ति के लिए शर्त है कि वह सरकारी सेवक हो. इसे लेकर उत्तर प्रदेश राज्य हज समिति ने सूचना जारी की है.
जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी पीयूष राय ने बताया कि खादिमुल हुज्जाज के लिए 15 फरवरी तक ऑनलाइन आवेदन हज कमेटी आफ इण्डिया की वेबसाइट http://hajcommitee.gov.in पर आवेदन किए जा सकते है. हर 300 हज यात्रियों के लिए एक खादिमुल हुज्जाज का चयन होगा. उन्होंने बताया कि खादिमुल हुज्जाज के रूप में हज 2023 में जाने वाले और दो बार से अधिक बार जाने वाले कर्मचारी शामिल नहीं होंगे. आवेदक का हज या उमराह होना जरूरी है. राज्य हज समिति व राज्य वक्फ बोर्ड से कुल कोटे के 15 प्रतिशत से अधिक कर्मचारी नामित नहीं होंगे.
इन शर्तो का करना होगा पालन
आवेदकों को सऊदी अरब द्वारा मान्यता प्राप्त कोविड 19 वैक्सीन के अनुमन्य डोज लेना जरूरी है. खादिमुल हुज्जाज चयन को सभी नियम व शर्तें वेबसाइट पर जारी है. इसमें महिलाएं भी आवेदन कर सकती है. बिना मलहम वाली महिलाओं की श्रेणी में महिलाओं की संख्या प्रति 300 महिलाओं में से एक होगी. आवेदक का पासपोर्ट 15 फरवरी 2024 या उससे पूर्व जारी होना या उसकी वैधता 31 जनवरी 2025 तक होना जरूरी है. आवेदक की उम्र 31 मार्च 2024 को 50 वर्ष से अधिक न हो. केंद्र व राज्य सरकार के क्लास-ए या समकक्ष अधिकारी आवेदन नहीं कर सकेंगे. खादिमुल हुज्जाज को इंटरनेट व स्मार्टफोन के उपयोग से अभ्यस्त होना जरूरी है. किसी खादिमुल हुज्जाज ( हाजी सेवक) हज यात्रियों से किसी प्रकार से कोई फीस नहीं ले सकेगा. उन्हें सेवाएं मुफ्त देनी होंगी.
.
Tags: Ghaziabad News, Local18, Religion, UP news
FIRST PUBLISHED : February 3, 2024, 18:34 IST