आजीवन कारावास की काट रहा सजा, पर करना चाहता है LLB, जानें दोषी की गुहार पर HC ने क्या फैसला दिया?

कोच्चि: मर्डर केस में आजीवन कारावास की सजा काट रहे एक दोषी के पक्ष में केरल हाईकोर्ट ने एक बड़ा फैसला सुनाया है. केरल हाईकोर्ट ने हत्या के एक दोषी को बैचलर ऑफ लॉ (एलएलबी) कोर्स में एडमिशन लेने की अनुमति दे दी है. दरअसल, जस्टिस एके जयशंकरन नांबियार और कौसर एडप्पागथ की खंडपीठ ने गुरुवार को केएमसीटी लॉ कॉलेज, कुट्टीपुरम को दोषी पी. सुरेश बाबू के लिए एडमिशन फॉर्मेलिटी को ऑनलाइन पूरा करने के लिए सभी फैसिलिटी उपलब्ध कराने का निर्देश दिया.

कोर्ट के आदेश के मुताबिक, ‘केएमसीटी लॉ कॉलेज, कुट्टीपुरम में 3 वर्षीय एलएलबी कोर्स में याचिकाकर्ता/अपीलकर्ता की प्रवेश औपचारिकताएं शनिवार को दोपहर 12.00 बजे ऑनलाइन मोड के माध्यम से की जाएंगी. जेल अधीक्षक वीडियो कॉन्फ्रेंस के लिए आवश्यक व्यवस्था करने के लिए केएमसीटी लॉ कॉलेज के प्रिंसिपल के साथ समन्वय करेंगे.” बाबू को दोषी ठहराए जाने और आजीवन कारावास की सजा सुनाए जाने के बाद अब तक वह पांच साल की सजा काट चुका है.

बीए इकोनॉमिक में ग्रेजुएशन होने के बाद, बाबू ने जेल में रहते हुए इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय से एमए (समाजशास्त्र) में मास्टर डिग्री हासिल की. दोषी का अगला टारगेट लॉ का कोर्स करना था और उसने एंट्रेंस एग्जाम पास किया और केएमसीटी लॉ कॉलेज में एडमिशन प्राप्त किया. इसके बाद उसने एडमिशन प्रोसेस पूरा किया और एलएलबी कोर्स को आगे बढ़ाने के लिए जमानत की मांग करते हुए हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया.

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इसके बाद हाईकोर्ट ने प्रवेश प्रक्रिया आयोजित करने की व्यवहार्यता का पता लगाने के लिए परीक्षा नियंत्रक और कॉलेज के प्राचार्य से बात की और दोनों ने न्यायालय को सूचित किया कि प्रवेश प्रक्रिया ऑनलाइन की जा सकती है और वे इसके लिए व्यवस्था करेंगे. इसके बाद कोर्ट ने जेल और कॉलेज अधिकारियों को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि ऐसा किया जाए. 25 अक्टूबर को होने वाली अगली सुनवाई में, अदालत को बाबू के पाठ्यक्रम को ऑनलाइन मोड में करने के संभावित प्रस्ताव के बारे में सूचित किया जाएगा.

Tags: Kerala High Court, Kerala News

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