असम सरकार लाने जा रही है नई कानून, परीक्षा में नकल करने वालों को हो सकती है 5 साल की सजा, 10 लाख जुर्माना

असम सरकार लाने जा रही है नई कानून, परीक्षा में नकल करने वालों को हो सकती है 5 साल की सजा, 10 लाख जुर्माना

गुवाहाटी:

 परीक्षाओं में नकल रोकने के लिए कड़े कानून बनाने वाला असम (Assam) देश का पहला राज्य बन सकता है. सोमवार को विधानसभा में एक विधेयक पेश किया गया जिसके तहत परीक्षा में अनुचित तरीका अपनाने पर दोषी पाए जाने वाले के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी. इस कानून के तहत दोषी को न्यूनतम पांच साल की जेल की सजा और 10 लाख रुपये के जुर्माने का प्रस्ताव रखा गया है. 

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किनके खिलाफ चलेगा मुकदमा

असम सार्वजनिक परीक्षा (भर्ती में अनुचित साधनों की रोकथाम के उपाय) विधेयक, 2024 के तहत जिन लोगों पर मुकदमा चलाया जा सकता है, उनका दायरा व्यापक है. इसमें न केवल परीक्षार्थी, बल्कि परीक्षा आयोजित करने के प्रभारी अधिकारी भी शामिल हैं. 

मुख्यमंत्री ने क्या कहा?

राज्य विधानसभा में असम लोक परीक्षा (भर्ती में अनुचित तरीकों की रोकथाम के उपाय) विधेयक, 2024 पेश करते हुए, मुख्यमंत्री हिमंत विश्व शर्मा ने कहा कि यह विधेयक सरकार को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रश्नपत्रों को लीक करने, बनाने, बेचने, प्रिंट करने या हल करने के किसी भी प्रयास में शामिल व्यक्ति को दंडित करने का अधिकार देता है.

विधेयक में कहा गया है कि ऐसे व्यक्ति को कम से कम पांच साल और अधिकतम दस साल तक की सजा होगी, और 10 लाख रुपये से 10 करोड़ रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है. विधेयक के अनुसार, ‘…जुर्माने का भुगतान न करने की स्थिति में, ऐसे व्यक्ति को दो साल की कैद की सजा दी जाएगी.’

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