अवैध वसूली से सावधान! अगर आपका भी पार्किंग रसीद हो गया है गुम, तो करें ये काम

सौरभ तिवारी/बिलासपुरः- हम जब कभी ट्रेन से यात्रा करते हैं, तो अपनी गाड़ी पार्किंग में खड़ी करके चले जाते हैं. इसके बदले हमें रसीद दिया जाता है. लेकिन अगर रसीद गुम हो जाए, तो पार्किंग ठेके वालों के द्वारा जबरन वसूली की जाती है. बिलासपुर रेलवे स्टेशन में आए दिन ऐसे मामले सामने आते रहते हैं. वहीं अब एक और मामला सामने आया, जहां यात्री से पार्किंग स्टैंड के कर्मचारी ने जबरन 2000 रुपए वसूल लिए.

जोनल स्टेशन की पार्किंग में अवैध वसूली का बड़ा मामला सामने आया है. पार्किंग रसीद गुम होने पर स्टैंड से गाड़ी देने के लिए कर्मचारी ने यात्री से 2000 रुपए वसूल लिए. यात्री से वसूली करने के इस मामले का वीडियो दोस्त ने ही एक्स पर डालकर जीएम, डीआरएम और रेल सेवा को शिकायत कर दी गई. इससे रेलवे में हड़कंप मच गया और मामले में रेलवे ने सख्ती बरतते हुए पार्किंग संचालक के खिलाफ 50 हजार रुपए का जुर्माना ठोका है.

कई बार हो चुकी है शिकायत
बिलासपुर रेलवे स्टेशन की पार्किंग हमेशा से विवादों में रही है. आए दिन यहां की अव्यवस्थाओं को लेकर यात्री या उनके परिजन शिकायत करते रहते हैं. इसके बाद भी पार्किंग के कर्मचारी सुधरने का नाम नहीं ले रहे हैं. अवसर पाकर मोटी रकम ऐंठने में वो पीछे नहीं रहते. बुधवार को इसी तरह का मामला सामने आया, जहां एक यात्री पार्किंग में पहुंचा और उसने स्टैंड में खड़ी गाड़ी की रसीद गुम होने की जानकारी दी. इस पर कर्मचारी ने पहले तो 3000 रुपए की मांग की. जब यात्री ने इसे बहुत ज्यादा बताया, तो वह कहने लगा कि रसीद गुमने पर इतना चार्ज किया जाता है. यात्री ने कुछ छूट देने के लिए कहा, तब पार्किंग कर्मचारी ने दो हजार रुपये की मांग की. साथ ही यह कहा कि इससे कम नहीं होगा. 2000 रुपए जमा करने पर ही गाड़ी दी जाएगी.

यात्री से ऐंठे इतने रुपए
यात्री ने कर्मचारी को 2000 रुपए दिए. लेकिन यात्री के साथी ने इस मामले का वीडियो मोबाइल के कैमरे में कैद कर लिया और बाद में उसने इसकी शिकायत कर दी. एक्स में पार्किंग कर्मचारी के 2000 रुपए वसूलने का वीडियो अपलोड किया गया. चूंकि शिकायत रेल विभाग, जीएम एसइसीआर, बिलासपुर डीआरएम व रेल सेवा को हुई थी. इसपर रेलवे में हड़कंप मच गया और  रेलवे ने मामले की जांच की. सम्बन्धित यात्री से भी पूरे मामले की जानकारी ली गई. मामला सही पाए जाने पर प्रशासन ने कड़ी कार्यवाही करते हुए पार्किंग संचालक के खिलाफ 50 हजार रुपए का जुर्माना लगाया.

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क्या है रसीद गुम होने पर नियम ?
कई बार यात्री से पार्किंग रसीद गुम हो जाती है और रेल प्रशासन भी इस समस्या को समझता है. यही वजह है कि उन्होंने ऐसे मामलों को लेकर एक प्रविधान बनाया है. इसके तहत पार्किंग रसीद गुम होने पर संचालक को 50 रुपए शुल्क के साथ आरसी बुक की प्रतिलिपि जमा करानी होती है. यदि संबंधित यात्री इन नियमों का पालन कर लेता है, तो उसे तत्काल गाड़ी दे दी जाती है. इस मामले में भी यहीं होना था, लेकिन पार्किंग कर्मचारी ने यात्री से 2000 रुपए ऐंठ लिए.

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