पीयूष पाठक/अलवर. दिपावली का त्योहार पूरे देशभर में हर्षोल्लास के साथ 12 नवंबर को मनाया जाएगा. साल के सबसे बड़े इस त्यौहार पर आतिशबाजी की जाती है. हालांकि पिछले चार-पांच सालों से अलवर में सुप्रीम कोर्ट व एनजीटी के आदेश के अनुसार पटाखे पर रोक थी. लेकिन इस साल दिपावली पर होने वाली आतिशबाजी के लिए जिला कलेक्टर अविचल चतुर्वेदी ने आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए हैं.
दिशा निर्देश के अनुसार जिले में इस बार लोग दिपावली पर 2 घंटे पटाखे चला सकेंगे. पटाखे चलाने के लिए जिला कलेक्टर द्वारा समय भी निर्धारित किया गया है. जिसे याद रखते हुए लोग आतिशबाजी कर सकते हैं और निर्देशों के अनुसार इस बार लोग ग्रीन पटाखे से ही आतिशबाजी कर सकेंगे.
चिह्नित किए गए हैं कुछ स्थान
जिला कलेक्टर अविचल चतुर्वेदी ने बताया कि राजस्थान सरकार के आदेश अनुसार राज्य का वह क्षेत्र जो दिल्ली एनसीआर की परिधि में आता है. ऐसे क्षेत्र में केवल दीपावली एवं अन्य त्योहारों पर पटाखे चलाए जाने हेतु क्षेत्र में चिन्हित किया जाए एवं इसकी जानकारी आमजन को प्रदान की जाए. इन क्षेत्र में केवल उन्नत किस्म व ग्रीन आतिशबाजी दीपावली के अवसर पर रात्रि 8 बजे से 10 बजे तक चलाने की अनुमति प्रदान की गई है.
जिला कलेक्टर ने बताया कि पेट्रोल पंप, सिनेमाहॉल, बस स्टैण्ड, अस्पताल, विद्यालय, न्यायालय परिसर, गैस गोदाम, मुख्य बाजारों आदि सार्वजनित स्थलों पर आतिशबाजी व पटाखों का प्रयोग करने पर पूर्णत प्रतिबंध रहेगा और अन्य स्थानों पर रात्रि 8 बजे से 10 बजे तक आतिशबाजी की जा सकेगी.
4 सालों बाद जमेगा इस बार रंग
पहले एनसीआर क्षेत्र में आने वाले अलवर में ग्रेप के चलते पटाखों पर बैन था. लेकिन सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद अलवर में 2 घंटे के लिए जिले वासियों को छूट मिली है. जिससे कि अब वह भी पटाखे के साथ अपनी दीपावली मना सकते हैं. आदेश आने के बाद लोगों ने कहा कि हमें आश्वासन था कि इस साल जिला प्रशासनकी तरफ से जिले वासियों को पटाखे चलाने की कुछ समय की मोहलत दी जाएगी. इस आदेश के बाद दीपावली पर एक बार फिर 4 से 5 साल बाद रंग जमेगा. जहां लोग आतिशबाजी करते हुए नजर आएंगे.
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FIRST PUBLISHED : November 12, 2023, 18:36 IST