अरविंद शर्मा/भिण्ड:अगर आपको भी अपना वाहनों चोरी होने का डर सता सत्ता रहा तो ये खबर आपके लिए है. एमपी के परिवहन विभाग ने वाहनों पर एल्युमिनियम से बनी हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगाना अनिवार्य किया गया है. भिण्ड परिवहन अधिकारी ने वाहन चालको को 15 तारीख तक हाई सिक्योरिटी नम्बर प्लेट लगाने का निर्देश दिया है.
भिण्ड के परिवहन अधिकारी स्वाति पाठक लोकल 18 से कहा कि हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट्स को एल्यूमिनियम से बनाया जाता है, जिस पर एक छोटा स्टीकर की तरह क्रोमियम होलोग्राम लगा होता है. इसमें ही वाहन की पूरी जानकारी भी होती है. साथ ही इस तरह की नंबर प्लेट पर यूनिक लेजर कोड भी प्रिंट होता है. इस प्लेट के टूटने पर दुबारा इसे जोड़ा नहीं जा सकता, जिससे कोई भी इसे कॉपी कर नकली प्लेट नहीं बना सकता और चोरी या इसका गलत उपयोग भी नहीं किया जा सकता. इसलिए वाहन चालकों से 15 तारीख तक सभी हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट्स को लगवा लें. इसके बाद अगर आप पर नही लगवाए जा तो जुर्माना देना होगा.
इस तरह बचाएगा चोरी से
ये हाई सिक्योरिटी प्लेट लगाने से आपको आपके वाहन को कई तरह के फायदे दिलाने वाला है. इस प्लेट में एक सीक्रेट नंबर लिखा होता है इसके बाद प्लेट के निचले बाएं कोने पर 10 अंकों की स्थायी पहचान संख्या (पिन) लेजर से लिखी होती है.इसे कोई भी चोरी करने वाले हटा नही सकते न ही नम्बर प्लेट बदल सकते है.
15 दिसंबर के बाद होगी चलानी कार्यवाही:
भिण्ड परिवहन अधिकारी स्वाति पाठक ने बताया कि अप्रैल 2019 से बेचे गए सभ श्रेणी की गाड़ियों में एच.एस.आर.पी. नम्बर प्लेट लगाना अनिवार्य रूप से कर दिया है. 15 तारीख के बाद जो भी इसका पालन नही करता है वाहन चालक के विरूद्ध नियमानुसार चालानी कार्यवाही की जाएगी.
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FIRST PUBLISHED : December 12, 2023, 22:00 IST