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राष्ट्रपति ने कहा है कि वह आरक्षित सीटें आवंटित करना चाहते हैं, लेकिन सत्र में देरी करना संविधान के खिलाफ है। संविधान के साथ खिलवाड़ करना अच्छी मिसाल नहीं है।
इस्लामाबाद में एक संवाददाता सम्मेलन में पीएमएल-एन के शीर्ष नेता सीनेटर इशाक डार ने कहा कि राष्ट्रपति अल्वी एक बार फिर संविधान का उल्लंघन करने की कोशिश कर रहे हैं। संविधान में स्पष्ट है कि चुनाव के 21 दिनों के भीतर नेशनल असेंबली सत्र बुलाया जाना चाहिए। राष्ट्रपति 26, 27 और 28 फरवरी को सत्र बुला सकते थे। पूर्व वित्त मंत्री डार ने सदन पूरा नहीं होने पर राष्ट्रपति की आपत्ति की आलोचना की और कहा कि स्पीकर को केवल उस सत्र में उपस्थित सदस्यों को शपथ दिलानी है। राष्ट्रपति ने कहा है कि वह आरक्षित सीटें आवंटित करना चाहते हैं, लेकिन सत्र में देरी करना संविधान के खिलाफ है। संविधान के साथ खिलवाड़ करना अच्छी मिसाल नहीं है।
राष्ट्रपति अल्वी का नेशनल असेंबली सत्र में बाधा डालना बिल्कुल सही
पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) के संस्थापक इमरान खान ने नेशनल असेंबली सत्र नहीं बुलाने के राष्ट्रपति डॉ. आरिफ अल्वी के फैसले को बिल्कुल उचित बताया। पार्टी के संस्थापक ने रावलपिंडी की अदियाला जेल में पत्रकारों से बातचीत में कहा कि उनकी पार्टी ने आम चुनाव जीता है लेकिन उसे आरक्षित सीटें नहीं दी जा रही हैं। उन्होंने कहा कि 9 मई का इस्तेमाल पार्टी को खत्म करने के लिए किया गया। पार्टी उत्पीड़न के कारण खत्म नहीं हुई बल्कि सबसे मजबूत पार्टी बन गई। उन्होंने अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) को पत्र लिखने की भी बात कही, जिसे उन्होंने ”देशद्रोह” बताया है। मैं जेल से बाहर कुछ भी नहीं लिख सकता। मैंने आईएमएफ के लिए पत्र लिख दिया है। उन्होंने तब से पार्टी नेताओं से नहीं मिल पाने पर अफसोस जताते हुए कहा। आज पार्टी नेताओं के साथ परामर्श के बाद आईएमएफ को एक पत्र भेजा जाएगा। खान ने फंड को लिखे अपने पत्र में कहा, वह लिखेंगे कि राजनीतिक स्थिरता के बिना आर्थिक स्थिरता नहीं आ सकती।
पाकिस्तान तहरीक ए इंसाफ पार्टी की तरफ झुकाव रखने वाले अल्वी 2018 में राष्ट्रपति बने थे। राष्ट्रपति बनने से पहले वो जेल में बंद पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की पार्टी के सीनियर लीडर थे। खबर में कहा गया है कि राष्ट्रपति के इनकार के बाद नेशनल असेंबली के निवर्तमान स्पीकर राजा परवेज अशरफ ने 29 फरवरी को संसद के निचले सदन का सत्र बुलाने का फैसला किया है।
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