अभय विशाल/छपरा : अगर आप कृषि क्षेत्र से जुड़ा कम निवेश वाला बिजनेस आइडिया खोज रहे हैं तो आप खाद और बीज की दुकान खोल सकते हैं. यह एक ऐसा व्यवसाय है जिसमें आपको ज्यादा लागत लगाने की भी जरूरत नहीं है. कम निवेश में भी इसे शुरू किया जा सकता है. हालांकि इस बिजनेस को शुरू करने से पहले आपको लाइसेंस प्राप्त करना होता है.
इस संबंध में भगवानपुर हाट स्थित कृषि विज्ञान केंद्र के वरिष्ट वैज्ञानिक डॉ. अनुराधा रंजन कुमारी ने बताया कि अब कोई भी व्यक्ति खाद और बीज की दुकान खोलने के लिए लाइसेंस प्राप्त कर सकता है. लेकिन इसके लिए सरकार ने एक शर्त लगा दी है. अब सिर्फ उन्हीं लोगों को लाइसेंस मिलेगा जो देश के किसी भी कृषि विज्ञान केंद्र से 15 दिन का सर्टिफिकेट कोर्स पूरा करेंगे.
यह भी पढ़ें : मंगल बदल रहा है अपनी चाल, इन राशि वालों की चमक उठेगी किस्मत! इन्हें हो सकता है नुकसान
सर्टिफिकेट कोर्स के लिए करवाना होगा रजिस्ट्रेशन
अनुराधा रंजन कुमारी ने आगे बताया कि जो व्यक्ति इस 15 दिन का सर्टिफिकेट कोर्स करना चाहते हैं उन्हें किसी भी कृषि विज्ञान केंद्र में 12,500 रुपए जमा कर रजिस्ट्रेशन करवाना होगा. सरकार ने इसके लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता 10वीं पास कर दी है.
यानी डिग्री का ना होना अब खाद और बीज की दुकान खोलने के लिए बाधक नहीं बनेगी. इससे पहले कृषि और किसान कल्याण विभाग ने कीटनाशक दवाओं के साथ खाद और बीज विक्रेताओं के लिए बीएससी एग्रीकल्चर या फिर डिप्लोमा इन एग्रीकल्चर एक्सटेंशन सर्विस फॉर इनपुट की डिग्री अनिवार्य तौर पर लेनी पड़ती थी.
केंद्र सरकार ने व्यवस्था में किया है बदलाव
अनुराधा रंजन ने बताया कि बढ़ती बेरोजगारी को देखते हुए सरकार ने व्यवस्था में बदलाव किया है. केंद्र सरकार ने इस नियम में थोड़ी छूट देते हुए कीटनाशक व खाद-बीज का कारोबार करने के इच्छुक युवाओं के लिए डिग्री की बाध्यता खत्म कर दी है.
नए नियमों के अनुसार कृषि स्नातक युवाओं के साथ-साथ 10वीं पास युवा भी कृषि विभाग से लाइसेंस प्राप्त कर खाद एवं बीज विक्रेता बनने का लाइसेंस अब आसानी से प्राप्त कर सकेंगे. इसके लिए किसी भी कृषि विज्ञान केंद्र से 15 दिन का प्रशिक्षण प्राप्त करना होगा. प्रशिक्षण के बाद एक टेस्ट लिया जाएगा. उसके बाद उन्हें प्रमाण पत्र दिया जाएगा. प्रमाण पत्र मिलने के बाद वो लाइसेंस प्राप्त करने के लिए अप्लाई कर सकते हैं.
.
Tags: Agriculture, Bihar News, Chapra news, Local18, Saran News
FIRST PUBLISHED : November 19, 2023, 13:33 IST