नई दिल्ली: दिल्ली शराब घोटाला मामले में आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद सजंय सिंह (Sanjay Singh) की गिरफ्तारी को लेकर दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट का लिखित आदेश आ गया है, जिसमें कोर्ट ने माना कि संजय सिंह की ईडी (ED) द्वारा गिरफ्तारी अनुचित या अतार्किक नहीं है. ईडी की ओर से संजय सिंह की रिमांड की मांग पर सुनवाई के दौरान राउज एवेन्यू कोर्ट ने कहा कि सुराग का पता लगाने के लिए आरोपी से हिरासत में पूछताछ आवश्यक प्रतीत होती है. बता दें कि संजय सिंह को बुधवार को प्रवर्तन निदेशालय ने 10 घंटे से अधिक समय तक पूछताछ करने के बाद गिरफ्तार किया था और कोर्ट ने आज यानी गुरुवार को उन्हें 10 अक्टूबर तक केंद्रीय एजेंसी की हिरासत में भेज दिया.
राउज एवेन्यू कोर्ट ने कहा कि संजय सिंह की गिरफ्तारी अनुचित नहीं थी, क्योंकि ईडी ने संजय सिंह पर दिल्ली आबकारी नीति मामले में 2 करोड़ रुपये की अपराध आय की प्राप्ति से सीधे संबंधित होने का आरोप लगाया है. अदालत ने कहा कि सुराग का पता लगाने के लिए आरोपी से हिरासत में पूछताछ आवश्यक प्रतीत होती है. इसके अलावा विवेक कुमार त्यागी एवं सर्वेश मिश्रा, और अन्य व्यक्तियों से उनका सामना कराने के लिए आरोपी से हिरासत में पूछताछ भी आवश्यक हो सकती है.
अदालत ने अपने आदेश में कहा कि संजय सिंह की पूछताछ माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित दिशानिर्देशों के अनुसार सीसीटीवी कवरेज वाले किसी स्थान पर की जाएगी. उक्त सीसीटीवी फुटेज को संरक्षित किया जाएगा. हर 48 घंटे में एक बार आरोपी की चिकित्सकीय जांच की जाएगी. आरोपी को अपने वकील से मिलने की भी अनुमति दी जाएगी. वकील डॉ. फारुख खान, प्रकाश प्रियदर्शी एवं मो. इरशाद को ईडी हिरासत की उपरोक्त अवधि के दौरान रोजाना शाम 6 बजे से 7 बजे के बीच आधे घंटे के लिए मुलाकात करने दिया जाएगा. ईडी अधिकारी उनकी बातचीत नहीं सुन सकें.
कोर्ट ने आगे कहा कि इसके अलावा अभियुक्त को अपनी पत्नी अनिता सिंह एवं पिता डी.के. सिंह से भी मिलने की अनुमति दी जायेगी, वो भी प्रतिदिन आधे घंटे की अवधि के लिए. आरोपी के रक्तचाप (ब्लॉडप्रेशर) की दिन में दो बार निगरानी की जाएगी और उसके उपरोक्त ईडी हिरासत अवधि के दौरान दिन में एक बार उसके शर्करा स्तर (डायबटीज लेवल) की निगरानी की जाएगी. इसके अलावा आरोपी को डॉक्टर उनकी दवाएं देने की भी अनुमति दी जा रही है.
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FIRST PUBLISHED : October 5, 2023, 22:55 IST