गौरव सिंह/भोजपुर. जिले के अनाथ, गरीब, बेसहारा बच्चों को परवरिश योजना के तहत अब हर महीने एक हजार रुपये का लाभ दिया जायगा. उप विकासआयुक्त विक्रम विरकर ने इसकी जानकारी दी है. उन्होंने कहा कि गरीब परिवार के बच्चों की परवरिश को राशि देने की योजना गति पकड़ेगी. परवरिश योजना के तहत अनाथ, गरीब, बेसहारा व असाध्य रोग से पीडि़त बच्चों के पालन पोषण के लिए सरकार प्रतिमाह अनुदान की राशि उपलब्ध कराएगी. इसके तहत बच्चों को 1000 की राशि प्रति माह उपलब्ध कराई जाएगी. इस योजना का लाभ बच्चों को 18 साल की आयु पूर्ण होने तक मिलेगी. इतना ही नहीं एड्स जैसे रोग से ग्रसित और जेल में बंद अभिभावकों के बच्चों को भी इस योजना का लाभ दिया जाएगा.
इस संबंध में उप विकासआयुक्त विक्रम विरकर ने बताया कि इसको लेकर सदर अस्पताल के डीपीएम व अस्पताल प्रबंधक को निर्देशित किया जा चुका है. उन्होंने बताया कि 30 सितंबर तक सदर अस्पताल के ART CENTRE में सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक शिविर लगाया जायगा. इस योजना का लाभ ले पाने वाले सभी बच्चों को लाभ पहुंचाया जाएगा.डीडीसी ने लोकल 18 से बताया कि जिला भर में लगभग 6 से 7 हजार बच्चें ऐसे हैं, जो परिवरिश योजना का लाभ लें सकते हैं. लेकिन जानकारी के अभाव में सिर्फ 10 प्रतिशत बच्चों को ही इस योजना का लाभ दिया जा रहा है.इसलिए 30 सितंबर तक शिविर का आयोजन किया जायगा और लाभुक बच्चों तक इस योजना का लाभ पहुंचाया जाएगा.
क्या है योजना का उद्देश्य
इस योजना का उद्देश्य राज्य सरकार द्वारा बच्चों की देखरेख एवं संरक्षण के गैर सांस्थानिक कार्यक्रम के तहत लाभ पहुंचाना है. इस योजना के अंतर्गत अनाथ एवं बेसहारा बच्चों एवं असाध्य रोग से पीडि़त बच्चों व दिव्यांग माता-पिता व जेल में बंद माता-पिता की संतान को समाज में बेहतर पालन पोषण एवं उनकी गैर संस्थानिक देखरेख को प्रोत्साहित करने के लिए अनुदान भत्ता प्रदान करना है.
यह चाहिए कागजात
आर्थिक रूप से विपन्न परिवार जिनका नाम बीपीएल सूची में दर्ज हो,जिनकी आय वार्षिक 60 हजार से कम हो,अनाथ या बेसहारा बच्चे अथवा अनाथ बच्चे जो अपने निकटतम संबंधी या नाते रिश्तेदार के साथ रह रहे हैं,एचआइवी पॉजिटिव, एड्स व कुष्ठ रोग से पीडि़त बच्चे, एचआइवी पॉजिटिव, एड्स व कुष्ठ रोग के कारण 40 प्रतिशत तक विकलांग माता पिता की संतानें इसका लाभ ले सकते हैं.
जानिए क्या है पात्रता
बच्चे की आयु 18 वर्ष से कम हो,पालन पोषण कर्ता गरीबी रेखा के अधीन सूचीबद्ध हों,उनकी वार्षिक आय 60 हजार से कम हो,एड्स मामले में गरीबी रेखा के अधीन या वार्षिक आय 60 हजार से कम की अनिवार्यता नहीं होगी. इसके लिए चयनितशून्य से छह वर्ष के बच्चे को 900 रुपये प्रतिमाह मिलेगा. साथ ही 6 से 18 वर्ष के बच्चों को 1000 रुपये प्रतिमाह दिया जाएगा.
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FIRST PUBLISHED : September 12, 2023, 17:50 IST