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सरकार ने कहा था कि याचिका भले ही 12 विधायकों ने दायर की, लेकिन केवल सतपाल सिंह सत्ती ने हलफनामा दायर किया, जबकि 11 अन्य ने कोई हलफनामा दायर नहीं किया और इस तरह याचिका में दोष है और यह सुनवाई योग्य नहीं है।
हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार की उस अर्जी को मंगलवार को खारिज कर दिया जिसमें दावा किया गया था कि उपमुख्यमंत्री और छह मुख्य संसदीय सचिवों की नियुक्ति को चुनौती देने वाली 12 भाजपा (भारतीय जनता पार्टी) विधायकों की याचिका सुनवाई योग्य नहीं है।
सरकार ने कहा था कि याचिका भले ही 12 विधायकों ने दायर की, लेकिन केवल सतपाल सिंह सत्ती ने हलफनामा दायर किया, जबकि 11 अन्य ने कोई हलफनामा दायर नहीं किया और इस तरह याचिका में दोष है और यह सुनवाई योग्य नहीं है।
न्यायमूर्ति विवेक ठाकुर और न्यायमूर्ति बिपिन चंद्र नेगी की खंडपीठ ने अर्जी खारिज करते हुए कहा कि उसकी राय है कि मामले में कोई खामी नहीं है, जैसा कि आरोप लगाया गया है।
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