अदालत ने तोशाखाना भ्रष्टाचार मामले में Imran Khan की गिरफ्तारी पूर्व याचिका खारिज की

Imran Khan

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तोशाखाना वह जगह है जहां विदेशी नेताओं द्वारा पाकिस्तानी शीर्ष नेताओं को उनकी यात्राओं के दौरान उपहार में दिए गए सभी उपहार रखे जाते हैं। इस्लामाबाद स्थित जवाबदेही अदालत के न्यायाधीश मुहम्मद बशीर ने रावलपिंडी की उच्च सुरक्षा वाली अडियाला जेल में राष्ट्रीय जवाबदेही ब्यूरो (एनएबी) की ओर से दायर मामले की सुनवाई के दौरान यह फैसला सुनाया।

पाकिस्तान की एक भ्रष्टाचार निरोधक अदालत ने तोशाखाना भ्रष्टाचार मामले में जेल में बंद पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की गिरफ्तारी पूर्व जमानत याचिका बुधवार को खारिज कर दी।
तोशाखाना मामला इस आरोप पर आधारित है कि 71 वर्षीय पूर्व प्रधानमंत्री ने तोशाखाना नियमों का उल्लंघन किया।

तोशाखाना वह जगह है जहां विदेशी नेताओं द्वारा पाकिस्तानी शीर्ष नेताओं को उनकी यात्राओं के दौरान उपहार में दिए गए सभी उपहार रखे जाते हैं।
इस्लामाबाद स्थित जवाबदेही अदालत के न्यायाधीश मुहम्मद बशीर ने रावलपिंडी की उच्च सुरक्षा वाली अडियाला जेल में राष्ट्रीय जवाबदेही ब्यूरो (एनएबी) की ओर से दायर मामले की सुनवाई के दौरान यह फैसला सुनाया। अलग-अलग मामलों में 26 सितंबर से रावलपिंडी की अडियाला जेल में बंद खान ने भ्रष्टाचार निरोधक निगरानी संस्था द्वारा दायर तोशाखाना मामले में जमानत के लिए याचिका दायर की थी।

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