विशाल भटनागर/मेरठ: हम हो या आप, अक्सर सड़क हादसे में घायल व्यक्ति को अस्पताल पहुंचाने में हिचकिचाते जरूर हैं. वजह ये नहीं है कि उसकी जान नहीं बचाना चाहते, बल्कि कोई भी कानूनी प्रक्रिया में फंसना नहीं चाहता है. लेकिन, यह बात अब पुरानी हो चुकी है. अगर आप भी सड़क हादसे में घायल व्यक्ति की मदद करते हुए उसकी जान बचाते हैं, तो आपको कानूनी उलझन में उलझने की आवश्यकता नहीं है बल्कि आप शहर के नेक आदमी के तौर पर पहचाने जाएंगे.
मुख्य यातायात प्रशिक्षक सुनील कुमार शर्मा ने बताया कि वर्ष 2017 में सुप्रीम कोर्ट द्वारा गुड सेमेरिटन नाम से कानून बनाया था ताकि, दुर्घटनाग्रस्त लोगों की मदद हो सके. यानी अब आपके सामने अगर रास्ते में कोई व्यक्ति घायल पड़ा है, तो आप उसे सीधे अस्पताल ले जा सकते हैं. इसमें आपको किसी भी कानूनी प्रक्रिया का सामना नहीं करना पड़ेगा. इसके लिए आपको गुड सेमेरिटन अर्थात नेक आदमी के तहत जिला प्रशासन द्वारा 5000 रुपए की नगद इनाम राशि एवं एक प्रशस्ति पत्र से सम्मानित किया जाएगा, जो कानूनी पेंच से बचाएगा.
घायल के लिए एक घंटा होता है महत्वपूर्ण
बता दें कि अगर किसी व्यक्ति का एक्सीडेंट होता है. वह गंभीर रूप से घायल हो जाता है तो ऐसे व्यक्ति के जीवन के लिए एक घंटा काफी महत्वपूर्ण माना जाता है. एक घंटे के अंदर नजदीकी अस्पताल में ट्रीटमेंट मिल जाए तो उसकी जान बचाई जा सकती है. सबसे खास बात यह है कि अगर आप किसी भी अस्पताल में ऐसे व्यक्ति को लेकर जाएंगे तो अस्पताल की भी जिम्मेदारी बनती है कि उसको तत्काल बेहतर ट्रीटमेंट उपलब्ध कराए. इस दौरान आप किसी भी संबंधित अधिकारी को फोन कर सूचना भी दे सकते हैं.
मदद करने पर मिलेगा इनाम
मेरठ की अगर बात की जाए तो अब तक दो व्यक्ति ऐसे सामने आ चुके हैं, जिन्होंने लोगों की जान बचाई है. इसमें मेरठ के एक स्कूल की प्रिंसिपल डॉ. नीरा तोमर को यह सम्मान मिल चुका है. वहीं, दूसरे व्यक्ति ऋषि की फाइल जिला अधिकारी कार्यालय भेजी गई है.
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FIRST PUBLISHED : January 30, 2024, 18:05 IST