अखिलेश यादव को बड़ी राहत, कोर्ट ने निचली अदालत की प्रोसीडिंग्स पर लगाई रोक

इलाहाबाद. इलाहाबाद हाईकोर्ट से सपा मुखिया और यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव को बड़ी राहत मिली है. इलाहाबाद हाईकोर्ट ने गौतम बुद्ध नगर की जिला कोर्ट में चल रही आपराधिक कार्यवाही पर रोक लगा दी है. हाईकोर्ट ने याचिका पर यूपी सरकार से चार हफ्ते में जवाब मांगा है. अखिलेश यादव के वकीलों को इसके दो हफ्ते बाद काउंटर एफीडेविट दाखिल करना होगा. 22 जनवरी को होगी मामले की अगली सुनवाई होगी. हाईकोर्ट ने अधिवक्ता इमरान उल्ला खां और विनीत विक्रम की दलीलों को सुनकर यह आदेश पारित किया है. जस्टिस राजबीर सिंह की सिंगल बेंच ने यह आदेश दिया है.

सपा मुखिया अखिलेश यादव की ओर से दाखिल याचिका में निचली अदालत में चल रही प्रोसिडिंग्स और चार्जशीट रद्द किए जाने की मांग की गई थी.अखिलेश यादव और राष्ट्रीय लोक दल अध्यक्ष जयंत चौधरी समेत 14 नामजद और 300-400 अज्ञात के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई गई है. गौतमबुद्ध नगर कमिश्नरेट ग्रेटर नोएडा के दादरी थाने में एफआईआर दर्ज कराई गई है. दादरी थाने में तैनात सब इंस्पेक्टर नीरज कुमार की ओर से एफआईआर दर्ज कराई गई है. आईपीसी की धारा 188, 269, 270 व महामारी अधिनियम 3 और 4 के तहत एफआईआर दर्ज कराई गई है.

आरोप है कि 3 फरवरी 2022 को अखिलेश यादव ने लोक दल राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत चौधरी के साथ चुनाव प्रचार के लिए जुलूस निकाला था, जिसमें उनके द्वारा कोविड-19 के तहत जारी शासन के दिशा निर्देशों का पालन नहीं किया गया, जिससे महामारी बढ़ने का खतरा उत्पन्न हुआ. इसके अलावा धारा 144 सीआरपीसी का भी उल्लंघन किया गया. इसके साथ ही विधानसभा चुनाव को लेकर प्रभावी आदर्श चुनाव आचार संहिता का भी उल्लंघन किया गया.

एफआईआर में नामजद लोगों में राजकुमार भाटी, इंद्रप्रधान, महेंद्र भाटी, श्याम सिंह भाटी, कुलदीप भाटी, सुधीर, हारुन सैफी, जुल्फकार मलिक, नसरू मैम्बर, तौफीक अली, साबिर नेताजी और दानिश के नाम शामिल हैं. विवेचक नागेंद्र पाल सिंह ने विवेचना पूरी कर चार्जशीट दाखिल कर दी थी, जिसका ट्रायल कोर्ट ने संज्ञान लेकर सुनवाई शुरू कर दी है. अखिलेश यादव की ओर से 29 नवंबर को हाईकोर्ट में दाखिल की गई याचिका का एक नवंबर को रजिस्ट्रेशन हुआ था. कोर्ट ने फर्स्ट हियरिंग में ही सुनवाई के बाद निचली अदालत में चल रही आपराधिक कार्यवाही पर रोक लगा दी है.

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