हिमाचल प्रदेश: पहाड़ को काटने और नये निर्माण की अनुमति पर दो हफ्ते का प्रतिबंध लगाया

हिमाचल प्रदेश: पहाड़ को काटने और नये निर्माण की अनुमति पर दो हफ्ते का प्रतिबंध लगाया

शिमला: हिमाचल प्रदेश में आपदा प्रभावित इमारतों और सड़कों के पुनर्निर्माण को छोड़कर किसी भी प्रकार के निजी निर्माण गतिविधि के लिए पहाड़ के काटने पर दो सप्ताह के लिए प्रतिबंध लगा दिया गया है, जो 16 सितंबर तक जारी रहेगा. राज्य सरकार के एक प्रवक्ता ने शनिवार यह जानकारी दी.

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प्रवक्ता ने बताया कि इसके अलावा, शिमला, मंडी, कुल्लू, कांगड़ा, सोलन और चंबा जिलों में वाणिज्यिक या पर्यटन इकाइयों के लिए योजना और भवन निर्माण की नयी अनुमति पर भी दो सप्ताह के लिए रोक लगा दी गई है.

उन्होंने बताया कि मौजूदा मॉनसून के मौसम के दौरान राज्यभर में विनाशकारी भूस्खलन, भूमि धंसाव और मिट्टी का गंभीर कटाव सहित अप्रत्याशित पर्यावरणीय व्यवधान देखे गए हैं, जिससे जिंदगियों और संपत्तियों की क्षति हुई है.

उन्होंने कहा कि मानव जीवन, आवास, बुनियादी ढांचे के लिए अत्यधिक सुरक्षा सुनिश्चित करने और पहाड़ी राज्य के नाजुक पारिस्थितिक पर्यावरण को संरक्षित करने के लिए यह निर्णय लिया गया है.

प्रवक्ता ने कहा कि यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा और उल्लंघन किये जाने पर कानून के मुताबिक निपटा जाएगा. हिमाचल प्रदेश में 24 जून को मॉनसून की शुरुआत के बाद से बारिश से संबंधित घटनाओं में अब तक 257 लोगों की मौत हुई है, जबकि प्रदेश में 8,663 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ है. मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा है कि राज्य को 12,000 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ है.

 

(इस खबर को एनडीटीवी टीम ने संपादित नहीं किया है. यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)

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