गुलशन सिंह/बक्सर. बिहार सरकार के श्रम विभाग ने श्रमिकों के लिए एक आदेश जारी किया है, जिसके मुताबिक सरकारी योजनाओं का लाभ पाने के लिए पुराने श्रम कार्ड को नजदीकी वसुधा केंद्र में ऑनलाइन अपडेट कराना आवश्यक है. इस संबंध में जिला श्रम अधीक्षक रिपुसूदन मिश्रा ने बताया कि प्रधान सचिव सह अध्यक्ष तथा सचिव बिहार भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड से प्राप्त निर्देशानुसार 2017 से पूर्व वैसे ऑफलाइन निबंधित निर्माण श्रमिक जिनके लिए विभाग द्वारा निर्णय लिया गया है.
संबंधित निबंधित निर्माण श्रमिक जिनके पास पुराना लेबर कार्ड है, परंतु किसी कारणवश उनका ऑनलाइन नहीं हो पाया है वे 15 सितम्बर से पूर्व अपने नजदीकी वसुधा केंद्र (कॉमन सर्विस सेंटर CSC) पर जाकर निबंधन /श्रमिक कार्ड (Legacy) का ऑनलाइन अपडेट अवश्य करा लें ताकि सरकारी योजनाओं का लाभ उन्हें मिल सके.
15 सितंबर है अंतिम तिथि
श्रम अधीक्षक ने बताया कि इसकी अंतिम तिथि 15 सितंबर है और इसके बाद उनका ऑनलाइन नहीं हो पाएगा. उन्होंने श्रमिक संगठनों से अपील करते हुए कहा कि इसको लेकर अधिक से अधिक श्रमिकों को जागरूक करें ताकि वे अपने पुराने श्रमकार्ड को समय रहते अपडेट करा सकें. जिससे उन्हें श्रम विभाग द्वारा दिए जाने वाले सरकार की विभिन्न योजनाओं का लाभ आसानी से मिल सकें.
ऑनलाइन के लिए इन दस्तावेजों की पड़ेगी जरूरत
श्रम अधीक्षक रिपुसूदन मिश्रा ने बताया कि ऑनलाइन अपडेट कराने के लिए कुछ जरूरी दस्तावेज हैं. जिसमें पुराना श्रमिक निबंधन कार्ड, बैंक पासबुक की छायाप्रति, पासपोर्ट साइज फ़ोटो,आधार कार्ड शामिल हैं. उन्होंने बताया कि ऑनलाइन अपडेट से सम्बंधित अधिक जानकारी के लिए www.bocw.bihar.gov.in पर जाकर अथवा जिला श्रम कार्यालय में संपर्क किया जा सकता है.
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FIRST PUBLISHED : September 08, 2023, 20:42 IST