पुरामुफ्ती में दर्ज हत्या के प्रयास के मामले में माफिया अतीक अहमद व उसके बेेटे अली समेत तीन के खिलाफ चार्जशीट दाखिल कर दी गई है। पुलिस को विवेचना के दौरान तीनों पर लगाए गए आरोप सही मिले हैं। इसके बाद चार्जशीट प्रेषित कर दी गई है। मामले में सात अन्य आरोपियों के खिलाफ विवेचना प्रचलित है। इनमें असाद, इमरान उर्फ गुड्डू, आरिफ उर्फ कछौली, गोलू, फैसल व उसके भाई मैसर और एक अज्ञात शामिल हैं। पुलिस ने अतीक व उसके बेटे अली के साथ ही गुर्गे अमन सिंह के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की है।
गौरतलब है कि चकिया निवासी जीशान उर्फ जानू ने पूरामुफ्ती थाने में 31 जुलाई को कुल 10 लोगों पर मुकदमा दर्ज कराया था। आरोप है कि मंदरी स्थित जमीन पर जाने के दौरान उस पर पिस्टल से फायरिंग की गई। इसमें वह बाल-बाल बच गया।
घटना 26 जुलाई की बताई गई। जीशान ने आरोप लगाया था कि दोपहर 2.45 बजे के करीब वह मंदरी स्थित जमीन देखने गया था। तभी एर्टिगा गाड़ी से कुछ लोग पहुंचे। इसमें से एक ने चेहरे पर मास्क लगाया था जिसके ललकारने पर गाड़ी में बैठे अन्य लोगों ने उसे मारने के लिए खदेड़ लिया। वह जान बचाने के लिए भागा तो पिस्टल से फायरिंग की गई जिसमें वह बाल-बाल बच गया। फायरिंग की आवाज सुनकर गांववाले दौड़े जिन्हें देखकर हमलावर भाग निकले। पूरामुफ्ती एसओ उपेंद्र प्रताप सिंह ने बताया कि तीन आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट लगा दी गई है।
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पुरामुफ्ती में दर्ज हत्या के प्रयास के मामले में माफिया अतीक अहमद व उसके बेेटे अली समेत तीन के खिलाफ चार्जशीट दाखिल कर दी गई है। पुलिस को विवेचना के दौरान तीनों पर लगाए गए आरोप सही मिले हैं। इसके बाद चार्जशीट प्रेषित कर दी गई है। मामले में सात अन्य आरोपियों के खिलाफ विवेचना प्रचलित है। इनमें असाद, इमरान उर्फ गुड्डू, आरिफ उर्फ कछौली, गोलू, फैसल व उसके भाई मैसर और एक अज्ञात शामिल हैं। पुलिस ने अतीक व उसके बेटे अली के साथ ही गुर्गे अमन सिंह के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की है।
गौरतलब है कि चकिया निवासी जीशान उर्फ जानू ने पूरामुफ्ती थाने में 31 जुलाई को कुल 10 लोगों पर मुकदमा दर्ज कराया था। आरोप है कि मंदरी स्थित जमीन पर जाने के दौरान उस पर पिस्टल से फायरिंग की गई। इसमें वह बाल-बाल बच गया।