बिहार में कोचिंग का रजिस्ट्रेशन अनिवार्य, कोचिंग संस्थान नियमावली 2023 जारी

हाइलाइट्स

बिहार में अब कोचिंग का रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य होगा.
शिक्षा विभाग ने बिहार कोचिंग संस्थान नियमावली 2023 जारी कर दिया है.
अब सरकारी स्कूल के समय में कोचिंग संस्थान संचालित नहीं होंगे.

पटना. बिहार में कोचिंग संचालकों के लिए बड़ी खबर सामने आ रही है. दरअसल बिहार में अब कोचिंग का रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य होगा. शिक्षा विभाग ने बिहार कोचिंग संस्थान नियमावली 2023 जारी
कर दिया है. ऐसे में अब बिहार में कोचिंग चलाने वाले लोगों को राज्य सरकार की तमाम नियमों को मानना पड़ेगा. नियम तोड़ने वाले संस्थानों का रजिस्ट्रेशन रद्द कर दिया जाएगा.

मिली जानकारी के अनुसार अब सरकारी स्कूल के समय में कोचिंग संस्थान संचालित नहीं होंगे. वहीं संस्थान में कोई भी कक्ष का एरिया 300 वर्गफुट से कम नहीं होगा. जानकारी के अनुसार कोचिंग संस्थानों को रजिस्ट्रेशन कराने के लिए 5000 का शुल्क देना होगा. यह रजिस्ट्रेशन 3 साल तक मान्य होगा. रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र के लिए डीएम कमिटी गठित करेंगे. बता दें, बिहार में कोचिंग संचालन को लेकर माध्यमिक शिक्षा निदेशक ने मेल पर सुझाव मांगा था.

इन नियमों को मानना अनिवार्य 

  • कोचिंग की कक्षा में हर छात्र को कम-से-कम एक वर्गमीटर स्थान मिले.
  • लड़के और लड़कियों के लिए अलग-अलग शौचालय जरूरी.
  • पेयजल, प्राथमिक चिकित्सा व अग्निशामक यंत्र की व्यवस्था हो.
  • सरकारी या सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों के शिक्षकों की सेवा नहीं लेंगे.
  • सरकारी स्कूल-कॉलेजों के समय को देखते हुए डीएम कोचिंग संस्थानों का समय निर्धारण करेंगे.
  • छात्र-छात्राओं के शुल्क में भी जिलाधिकारी कटौती कर सकेंगे.
  • डीएम के निर्देश पर अफसर कोचिंग संस्थानों का निरीक्षण करेंगे.
  • अनुमंडल स्तर पर भी जांच कमेटी बनेगी.

नियम तोड़ा तो सील की जाएगी संपत्ति 

किसी संस्थान को दो बार दंडित किए जाने के बाद प्राधिकार उसका रजिस्ट्रेशन रद्द कर सकता है. रजिस्ट्रेशन रद्द होने पर संस्थान अगले दो वर्षों तक नए रजिस्ट्रेशन के लिए आवेदन नहीं कर पाएगा. रजिस्ट्रेशन रद्द होने के बाद भी अगर को​चिंग संस्थान ने पढ़ाना जारी रखा तो जिलाधिकारी उसकी सभी चल-अचल संपत्तियों को जब्त करने के साथ ही संस्थान के प​रिसर को सील कर सकते हैं.

Tags: Bihar News, Coaching class, PATNA NEWS

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