बांदा में बहू की हत्या के दोषी ससुर को उम्र-कैद: बेटे की लव मैरिज से नाराज था, शादी के 3 महीने बाद बहू को मारी थी गोली

बांदा6 घंटे पहले

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बांदा में बेटे की लव मैरिज से नाराज पिता ने बहू को गोली मारकर हत्या कर दी थी। जिसको लेकर कोर्ट ने पिता को उम्र कैद और 42 हजार जुर्माने की सजा सुनाई है। दोषी शख्स गिरफ्तारी के बाद से ही जेल में बंद हैं। इस मामले में कुल 8 गवाह पेश किए गए।मामला बबेरू कोतवाली क्षेत्र के परास गांव का है।

2015 में युवक ने थाने में शिकायत दर्ज कराई थी की उसके पिता ने उसकी पत्नी को गोली मार कर हत्या कर दी थी। शिकायत कर्ता ने बताया था की उसने शादी तीन महीने पहले दलित लड़की से की थी। जिसको लेकर पिता नाराज हो गए थे और आए दिन घर में झगड़ा करते रहते थे। जिस दिन घटना हुई उस दिन युवक मजदूरी करने गया हुआ था। तभी उसके पिता ने उसकी पत्नी को गोली मार दी थी। जिसकी वजह से अस्पताल में उसने दम तोड़ दिया।

4 अलग-अलग जजों ने सुनवाई की
युवक की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी को पकड़ लिया था। पुलिस ने विवेचना शुरू की और आरोप पत्र कोर्ट में दाखिल किया। इस दौरान 8 गवाह पेश किए गए। सभी साक्ष्य को देखने के बाद कोर्ट ने आरोपी ससुर को दोषी करार देते हुए उम्र कैद की सजा सुनाई। साथ ही 42 हजार रुपए का जुर्माना लगाया गया। इस दौरान 4 जजों ने सुनवाई की और 70 से ज्यादा तारीखें पड़ी।

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