पिस्टल लेकर युवक के पीछे दौड़ने वाले शहर काजी का हथियार लाइसेंस सस्पेंड

देवास. देवास शहर काजी अबुल कलाम का हथियार लाइसेंस जिला दंडाधिकारी ने तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है. कोर्ट ने उसकी गिरफ्तारी के आदेश दिए हैं. शहर काजी अबुल कलाम का सीसीटीवी फुटेज वायरल हो रहा था. जिसमें वह एक युवक के पीछे पिस्टल लेकर दौड़ता दिखाई दिया था. इसके बाद उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई थी और हिंदू संगठन ने कड़ी कार्रवाई की मांग करते हुए हंगामा किया था.

देवास शहर की सिल्वर पार्क कॉलोनी में कुछ दिनों पहले एक विवाद हुआ था. इसके बाद सोशल मीडिया पर शहर काजी अबुल कलाम का एक सीसीटीवी वीडियो वायरल हो रहा था. इस वीडियो में काजी हाथ में पिस्टल लेकर किसी युवक के पीछे भागते हुए दिखाई दे रहे थे. उसके बाद पीड़ित युवक ने शहर काजी के खिलाफ थाने में शिकायत दर्ज कराई थी. फिर हिंदू संगठन के लोगों ने इंदौर-भोपाल बायपास जाम कर शहर काजी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की थी.

शहर काजी का हथियार लाइसेंस सस्पेंड
हिंदू संगठन के लोगों ने शहर काजी के खिलाफ कार्रवाई न करने पर देवास बंद करने और आंदोलन करने की चेतावनी दी थी. इसके बाद कोर्ट में पीड़ित के 164 के बयान के आधार पर विवेचना की गई. शहर काजी अबुल कलाम पर धारा 307 और आर्म्स एक्ट, एट्रोसिटी एक्ट की धारा बढ़ाई गई थी. अब जिला दंडाधिकारी ऋषभ गुप्ता ने पुलिस अधीक्षक देवास के प्रतिवेदन पर शहर काजी का हथियार लाइसेंस निलंबित कर दिया है.

गिरफ्तारी का आदेश
कोर्ट ने आदेश दिया कि शस्त्र लाइसेंस को आर्म्स एक्ट 1959 की धारा 17 (3) के तहत तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है. शस्त्र लाइसेंसी अबुल कलाम पिता सैफुद्दीन को आदेशित किया जाता है कि वे शस्त्र और कारतूस थाना प्रभारी को सौंप दें. इसके साथ ही कोर्ट ने आरोपी को गिरफ्तार करने के आदेश दिए हैं.

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