
प्रतिरूप फोटो
ANI
अदालत से पहलवान बजरंग पूनिया को कुश्ती कोच नरेश दहिया द्वारा दायर की गई आपराधिक मानहानि की याचिका पर निजी तौर पर पेश होने से छूट दे दी।
दिल्ली की एक अदालत ने पहलवान बजरंग पूनिया को कुश्ती कोच नरेश दहिया द्वारा दायर की गई आपराधिक मानहानि की याचिका पर निजी तौर पर पेश होने से छूट दे दी।
मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट यशदीप चहल ने उन्हें यह राहत दी।
उनके वकील ने मेडिकल आधार पर यह कहकर रियायत मांगी थी कि पूनिया को बुखार है और वह नहीं आ सकता।
अदालत ने मामले की अगली सुनवाई 14 सितंबर तय की है।
याचिका में दावा किया गया है कि पूनिया ने दूसरे पहलवानों के साथ जंतर मंतर पर 10 मई को हुई प्रेस कांफ्रेंस में उनके खिलाफ अपमानजनक बयानबाजी की।
पहलवान महिला पहलवानों के कथित यौन उत्पीड़न को लेकर भारतीय कुश्ती महासंघ के निवर्तमान अध्यक्ष और भाजपा सांसद बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ धरने पर थे।
डिस्क्लेमर: प्रभासाक्षी ने इस ख़बर को संपादित नहीं किया है। यह ख़बर पीटीआई-भाषा की फीड से प्रकाशित की गयी है।
अन्य न्यूज़