मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह की एक बार फिर मुश्किलें बढ़ गई हैं। दरअसल भोपाल जिला अदालत में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष VD शर्मा ने उनके खिलाफ मानहानि का केस करवाया हैं।
Bhopal
oi-Laxminarayan Malviya
मध्य
प्रदेश
के
पूर्व
मुख्यमंत्री
दिग्विजय
सिंह
का
विवादों
से
बड़ा
गहरा
संबंध
है।
उनके
बयान
अक्सर
उन्हें
कोर्ट
कचहरी
तक
खींच
लाते
हैं।
ताजा
मामला
भोपाल
से
जहां
पर
जिला
कोर्ट
ने
उन
पर
मानहानि
का
मुकदमा
दर्ज
कर
लिया
है।
पूर्व
सीएम
पर
यह
मामला
भाजपा
के
प्रदेश
अध्यक्ष
बीडी
शर्मा
पर
झूठे
आरोप
लगाने
को
लेकर
दर्ज
किया
गया
है।
बताया
जा
रहा
है
कि
11
जनवरी
2023
को
इस
मामले
की
सुनवाई
होना
है
और
दिग्विजय
सिंह
को
कोर्ट
में
पेश
होना
पड़ेगा।
जिला
कोर्ट
के
न्यायिक
मजिस्ट्रेट
प्रथम
श्रेणी
व
विशेष
न्यायाधीश
एमपी
एमएलए
भोपाल
विधान
महेश्वरी
द्वारा
500
भारतीय
दंड
संहिता
के
अंतर्गत
मामला
दर्ज
किया
गया
है।

:
दिग्विजय
सिंह
पर
भोपाल
कोर्ट
में
मानहानि
का
मुकदमा
दर्ज
क्या
है
आरोप
बताया
जा
रहा
है
कि
2014
में
दिग्विजय
सिंह
द्वारा
4
जुलाई
को
तत्कालीन
ABVP
के
महामंत्री
विष्णु
दत्त
शर्मा
पर
आरोप
लगाया
गया
था
कि
बीडी
शर्मा
ने
आरएसएस
और
व्यापम
के
बीच
बिचौलिए
का
काम
किया
है।
यह
बात
मीडिया
में
आने
के
बाद
बीडी
शर्मा
की
छवि
धूमिल
हुई
थी,
जिसके
बाद
उन्होंने
दिग्विजय
सिंह
के
खिलाफ
न्यायिक
मजिस्ट्रेट
प्रथम
श्रेणी
भोपाल
के
समकक्ष
मानहानि
का
मुकदमा
दायर
किया
है
साथ
ही
एविडेंस
भी
प्रस्तुत
किए
है।
अब
आगे
क्या
होगा
?
इस
मामले
में
जिला
न्यायालय
द्वारा
आदेश
दिया
गया
कि
5
दिसंबर
2022
में
यह
पाया
गया
कि
दिग्विजय
सिंह
द्वारा
प्रथम
दृष्टया
धारा
500
भारतीय
दंड
संहिता
के
अंतर्गत
दंडनीय
अपराध
किया
गया
है।
अतः
न्यायालय
द्वारा
दिग्विजय
सिंह
के
खिलाफ
प्रकरण
पंजीबद्ध
कर
समन
जारी
करने
हेतु
निर्देशित
किया
गया
है।
जिसके
अनुसरण
में
दिग्विजय
सिंह
को
न्यायालय
में
उपस्थित
होकर
जमानत
प्राप्त
करनी
होगी
बता
दें
11
जनवरी
2030
के
दिन
सुनवाई
रखी
गई
है
और
पूर्व
सीएम
व
राज्यसभा
सांसद
दिग्विजय
सिंह
को
उपस्थित
होना
पड़ेगा।
English summary
Defamation case filed against Digvijay Singh in Bhopal court, BJP state president VD Sharma was accused
Story first published: Tuesday, December 6, 2022, 13:41 [IST]