कैलाश कुमार/बोकारो. झारखंड सरकार द्वारा सर्वजन पेंशन योजना के तहत निराश्रित और बेसहारा नागरिकों के सहायता के लिए इस योजना की शुरुआत की गई है. इस योजना के अंतर्गत 60 वर्ष या उससे अधिक उम्र के वृद्ध इस योजना का लाभ ले सकते हैं. इसके अलावा 18 वर्ष या उससे अधिक उम्र की निराश्रित महिला भी इस योजना के लिए आवेदन कर सकती है. 5 वर्ष या उससे अधिक उम्र के दिव्यांग भी इस योजना के लिए योग्य है. इस योजना के तहत एचआईवी और एड्स से पीडि़तों को भी पेंशन मिलेगा.
पेंशन योजना का लाभ लेने के लिए जरूरी दस्तावेज
मुख्यमंत्री राज्य वृद्धावस्था पेंशन योजना का लाभ लेने के लिए आयु प्रमाण पत्र से संबंधित कोई भी दस्तावेज दिखाकर आवेदन दे सकते हैं. मुख्यमंत्री राज्य निराश्रित महिला सम्मान पेंशन योजना के लिए महिला की उम्र 18 साल से अधिक होना चाहिए और जिसके पति की मृत्यु हो गई है संदर्भ में पति का मृत्यु प्रमाण पत्र की स्व अभिप्रमाणित छायाप्रति जरूरी है.
आवेदन करने के लिए यह कागजात जरूरी
स्वामी विवेकानंद निशुल्क स्वालंबन प्रोत्साहन योजना के लिए दिव्यांगता संबंधित प्रमाण पत्र की छाया प्रति, आवेदक का आयु प्रमाण पत्र 18 वर्ष से कम उम्र होने पर जन्म प्रमाण पत्र या स्कूल अथवा कॉलेज के प्रधानाचार्य प्रिंसिपल का हस्ताक्षरित प्रमाण पत्र. इस योजना के लिए आवेदन करने के लिए ग्रामीण क्षेत्र के प्रखंड विकास पदाधिकारी वीडियो तथा शहरी क्षेत्र में अंतर अधिकारी को का आवेदन समर्पित कर सकते हैं.
इस योजना के लाभुक आयकर दाता नहीं होने चाहिए. आवेदक स्वयं या पति पत्नी केंद्र एवं राज्य सरकार या केंद्रीय राज्य सार्वजनिक क्षेत्र के उपकरणों में स्थाई रूप से नियोजित या पारिवारिक पेंशन प्राप्त करने वाला नहीं होना चाहिए.
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FIRST PUBLISHED : September 04, 2023, 16:39 IST