रिपोर्ट- श्रीराम पुरी
सिमडेगा. झारखंड में गुरु शिष्य की परंपरा को कलंकित करते हुए तालीम हासिल करने गई 8 वर्षीय बच्ची के साथ दुष्कर्म करने वाले मौलाना को कोर्ट ने कड़ी सजा सुनाई है. एडीजे की अदालत में शुक्रवार को दोषी मौलाना को आजीवन कारावास और 60000 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई गई. कोलेबिरा थाना कांड संख्या 72/ 2020 के पोक्सो एक्ट के तहत बच्ची के साथ दुष्कर्म और धमकी के मामले में सुनवाई करते हुए एडीजे आशा देवी भट्ट की अदालत ने शुक्रवार को ये फैसला सुनाया.
पांकी निवासी मौलाना मोहम्मद अम्मानुल्लाह अंसारी उर्फ अमीन को अदालत ने दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास और 60000 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई. केस की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष से प्रभारी लोक अभियोजन अमित श्रीवास्तव ने 16 लोगों की गवाही करवाई और दस्तावेज पेश किए. बता दें कि कोलेबिरा की एक मदरसे का मौलाना अमानुल्ला अंसारी उर्फ अमीन 12 दिसंबर 2022 को मदरसे में तालीम हासिल करने अन्य बच्चो के साथ आई 8 वर्षीय बच्ची को तालीम देने के बाद बाकी बच्चों को भेज कर रोककर पीड़िता को रोक लिया था.
इसके बाद मौलाना ने बच्ची को जिन का भय दिखाकर दुष्कर्म किया. उसने बच्ची को उसके पूरे परिवार को और उसे जिन्न से पकड़वाकर खत्म करवा देने की धमकी देते हुए उसे चुप रहने की चेतावनी दी थी. बच्ची जब रोते हुए घर पहुंची तब उसके परिजनों के पूछने पर उसने अपनी मां को सारी बातें बता दीं. इसके बाद मौलाना की हैवानियत सबके सामने आई. इसके बाद पीड़ित परिवार ने कोलेबिरा थाने में मौलाना के खिलाफ दुष्कर्म का मामला दर्ज करवाया. पुलिस ने दुष्कर्म के मामले में मौलाना को कूडू से गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था. इसी मामले में एडीजे की अदालत ने मौलाना को सजा सुनाई है.
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FIRST PUBLISHED : August 25, 2023, 18:00 IST