जम्मू-कश्मीर को विलय समझौते पर हस्ताक्षर करने के लिए कभी कहा नहीं गया, सिब्बल ने कोर्ट में किया सरदार पटेल और मेनन का जिक्र

Jammu and Kashmir

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वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने कहा कि हम इस मामले को संविधान की भावनात्मक बहुसंख्यकवादी व्याख्या नहीं बना सकते।

वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने अपने खंडन में कहा कि जम्मू-कश्मीर में कोई जनमत संग्रह नहीं हो सकता। यह हमारी स्थिति है। विलय का उद्देश्य जम्मू-कश्मीर को भारत का अभिन्न अंग बनाना था। उन्होंने तर्क दिया कि जम्मू-कश्मीर को कभी भी विलय समझौते पर हस्ताक्षर करने के लिए नहीं कहा गया था। सीजेआई ने पूछा कि कितने विलय समझौते हुए? क्योंकि विलय पत्र पर हस्ताक्षर करने वाले प्रत्येक व्यक्ति ने विलय समझौते पर हस्ताक्षर नहीं किए।

सिब्बल ने जवाब में कहा कि हम चाहते थे कि भारत एक लोकतंत्र बने। इसीलिए सरदार पटेल और मेनन ने जम्मू-कश्मीर को छोड़कर अन्य रियासतों को विलय समझौते पर हस्ताक्षर करने के लिए मना लिया। जम्मू-कश्मीर में जनमत संग्रह नहीं हो सकता लेकिन उत्तर पश्चिम सीमांत प्रांतों में जनमत संग्रह हुआ, जूनागढ़ में जनमत संग्रह हुआ। जूनागढ़ पाकिस्तान में शामिल हो गया। सोमनाथ मंदिर जूनागढ़ में था, हम सभी को बहुत प्रिय था। इसलिए, भारत आक्रमण करके जूनागढ़ पर कब्ज़ा करना चाहता था। माउंटबेटन ने कहा कि आप ऐसा नहीं कर सकते। यह आपके लिए विदेशी क्षेत्र है। इसलिए घुसपैठिए भेजे गए।

वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने कहा कि हम इस मामले को संविधान की भावनात्मक बहुसंख्यकवादी व्याख्या नहीं बना सकते। यदि आप इतिहास देखें, तो जम्मू और कश्मीर शेष भारत से जुड़ा नहीं था। इसका एक विस्तृत संविधान है जिसमें एक प्रशासनिक संरचना है और एक कार्यकारी संरचना है। उन्होंने कहा कि जम्मू-कश्मीर के निवासी भारत के नागरिक हैं। अगर, ऐतिहासिक रूप से, कोई अनुच्छेद है जो उन्हें कुछ अधिकार देता है, तो वे कानून के मामले में उसका बचाव करने के हकदार हैं।

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