चौपाल विवाद: शहर मुफ्ती के विरुद्ध मुकदमा दर्ज, जामा मस्जिद में हुई थी खींचतान, जानें पूरा मामला

Case filed against city mufti shahi jama masjid agra

जामा मस्जिद में शहर मुफ्ती से खींचतान
– फोटो : अमर उजाला

विस्तार


आगरा की शाही जामा मस्जिद में इंतजामिया कमेटी की बगैर अनुमति सभा करने पर मस्जिद इंतजामिया कमेटी के पदाधिकारी अरशद ने मुकदमा दर्ज कराया है। जामा मस्जिद परिसर में गैर कानूनी तरीके से लोगों को एकत्रित कर सभा करने, गाली-गलौज करने का आरोप है। शहर मुफ्ती उनके बेटे, हाजी बिलाल, अली खान समेत पांच नामजद और 50-60 अज्ञात लोगों को आरोपी बनाया गया है। कमेटी का आरोप शहर मुफ्ती में जामा मस्जिद में नई परंपरा शुरू करने का प्रयास किया।  

आगरा के बिजलीघर स्थित शाही जामा मस्जिद में रविवार को शहर मुफ्ती अब्दुल खुबैब रूमी और इंतजामिया कमेटी के बीच चौपाल लगाने के मुद्दे पर विवाद हो गया था। इंतजामिया के लोग इसका विरोध कर रहे हैं। दोपहर को शहर मुफ्ती ने चौपाल के लिए लोगों को बुलाया तो कमेटी के लोगों ने उनके साथ अभद्रता कर दी। इस पर शहर मुफ्ती के समर्थन में भी बड़ी संख्या में लोग पहुंच गए। सूचना पर एसीपी छत्ता फोर्स के साथ पहुंचे। लोगों को शांत कराया। इस मामले में दोनों ओर से तहरीर दी गई थीं। 

ये है मामला 

शाही जामा मस्जिद इंतजामिया कमेटी के पदाधिकारियों शरीफ काले आदि का पुलिस से कहना था कि शहर मुफ्ती हर रविवार तकरीर करने की नई परंपरा शुरू कर रहे थे। इसका विराेध किया गया था। वर्ष 1986 में तकरीर को लेकर विवाद हो गया था। मस्जिद परिसर में गोली चलने पर तीन लोग घायल हो गए थे। इसके बाद तकरीर बंद कर दी गई थी।

 

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