
दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि शहर सरकार को अनुग्रह राशि के भुगतान के लिए की गई स्पष्ट घोषणा से पीछे नहीं हटना चाहिए. (फाइल फोटो)
दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि शहर सरकार को अनुग्रह राशि के भुगतान के लिए की गई स्पष्ट घोषणा से पीछे नहीं हटना चाहिए. (फाइल फोटो)